दरअसल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब, कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाता है, बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में अन्य बच्चों की तरह ही पढ़ाया जाता है, जिसकी फीस बच्चों के परिजनों को नहीं देनी पड़ती है, बल्कि स्वयं सरकार बच्चों की फीस भरती है। इस योजना के तहत हर साल लाखों बच्चों को मध्यप्रदेश के फ्री में प्रावइेट स्कूलों में शिक्षा मिलती है, अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो देर नहीं करें।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए 13 मार्च से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके बाद 23 मार्च तक ही पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि में सुधार होगा। फिर आवेदक को 25 मार्च तक पावती डाउनलोड करने के साथ ही सभी मूल दस्तावेजों का केंद्रों में सत्यापन कराना है। यह सब प्रक्रिया होने के बाद 28 मार्च को ऑनलाइन लॉटरी खोली जाएगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि बच्चे का किस स्कूल में एडमिशन होगा, यानी बच्चे को स्कूल आवंटित हो जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश के लिए समय सारणी जारी की है। स्कूल आवंटन की सूचना चयनित आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। लॉटरी में चयनित आवेदक 31 मार्च से 10 अप्रैल के बीच आवेदन पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे।