16 साल की है और कानूनी तौर पर नाबालिग
दोनों ने मंदिर में शादी की और रहने लगे। करीब 11 माह पहले उन्हें एक बच्चा भी हो गया। तब से लेकर पुलिस तफ्तीश में लगी थी। 02 फरवरी 2018 को लड़की की मां ने नामजद शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद से ही पुलिस आरोपी और लड़की को ढूंढऩे में लगी थी। अब लड़की बच्चे सहित पति के साथ रहना चाहती है लेकिन वह अभी भी साढ़े 16 साल की है और कानूनी तौर पर नाबालिग है।
गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया
साथ ही घटना के दौरान भी वह नाबालिग थी ऐसे में आरोपी युवक के खिलाफ धारा-376, 363, 366 और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत तहत केस दर्ज है और उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। पुलिस ने दोनों को लेने इंदौर पहुंची थी जहां से लड़की को बरामद कर लिया था, जहां से लड़का भाग गया था, जिसे बाद में गिरफ्तार किया है।
कोर्ट में चलेगा आगे का प्रकरण
हालांकि मामले में नाबालिग आरोपी के साथ ही रहना चाहती है उसने कोर्ट में बयान भी दिए हैं लेकिन कानूनी तौर पर उसके बयान को नहीं माना जा सकता। ऐसे में केस का ट्रॉयल चलेगा। कोर्ट में ही मामला चलेगा, न्यायाधीश इसमें जो फैसला सुनाएंगे उसी हिसाब से प्रकरण का भविष्य तय होगा। कोर्ट बच्चे के आधार पर दोनों को साथ रहने की अनुमति दे सकती है लेकिन इसके लिए पहले बच्चे का भी डीएनए टेस्ट होगा। इसके लिए पुलिस ने मंगलवार को ही उसका सैम्पल लिया जिसे सागर भेज दिया गया है। अब रिपोर्ट आने के बाद केस कोर्ट में चलेगा लेकिन तब तक आरोपी को जेल में ही रहना होगा।
कानूनी तौर पर आरोपी है
भले ही लड़की साथ रहना चाहती हो, बच्चा भी हो लेकिन कानूनी तौर पर वह आरोपी इसलिए कहलाएगा कि ले जाते वक्त लड़की नाबालिग थी। हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे का डीएनए का सैम्पल लेकर सागर भिजवा दिया है।
-जगदीश गोयल, जांचकर्ता एसआई, सिटी थाना, ब्यावरा