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राजनांदगांव में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, संक्रमण बढ़ता देख कलेक्टर ने 10 क्षेत्रों को किया कंटेनमेंट जोन घोषित

locationराजनंदगांवPublished: Oct 22, 2020 12:18:28 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

कंटेनमेंट घोषित क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित होंगी और इन इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। (coronavirus in chhattisgarh)

राजनांदगांव में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, संक्रमण बढ़ता देख कलेक्टर ने 10 क्षेत्रों को किया कंटेनमेंट जोन घोषित

राजनांदगांव में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, संक्रमण बढ़ता देख कलेक्टर ने 10 क्षेत्रों को किया कंटेनमेंट जोन घोषित

राजनंदगांव. जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए नगर निगम क्षेत्र के 10 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने की बात भी कही जा रही है। कंटेनमेंट घोषित क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित होंगी और इन इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी।
कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने इस आशय में आदेश जारी कर अफसरों को निगरानी के निर्देश दिए हैं। बुधवार को जिले में 137 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें शहर से 49 हैं। वहीं 118 मरीज ठीक हुए हैं। राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11239 हो गई है। इनमें से 9580 ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं और 1561 एक्टिव केस हैं। बुधवार को कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हुई।
इन क्षेत्रों को किया कंटेनमेंट जोन घोषित
नगर निगम के 10 क्षेत्र बसन्तपुर, कौरीनभाठा, नंदई चौक, गौरी नगर, चिखली, भरका पारा, विवेकानंद नगर, तुलसीपुर, कैलाश नगर तथा बजरंगपुर नवागांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मरीज पाए गए हैं, जिसके चलते क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। क्षेत्र में आने वाली सभी व्यावसायिक दुकाने बंद रहेगी। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं की घर पहुंच सेवा ही की जा सकेगी।
दुकानों के खुलने व बंद होने की समय-सीमा समाप्त
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र के सभी व्यावसायिक संस्थानों के खुलने व बंद करने के निर्देश को आगामी आदेश पर्यन्त तक शिथिल कर दिया है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने व बंद करने के लिए अब कोई समय-सीमा की बाध्यता नहीं होगी। पूर्व में व्यवसायिक संस्थानों को प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक कुछ आवश्यक शर्तों के साथ खोले जाने की छूट दी गई थी। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने सभी प्रतिष्ठानों को कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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