बच्ची को डरा-धमका कर किया था बलात्कार
कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायाधीश शैलेष शर्मा ने इस गंभीर मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल जनवरी माह में आरोपी 75 वर्षीय मुकुंदराव सरजारे ने 11 वर्षीय बालिका को अपने घर में किसी काम से बुलाया था। बच्ची को अकेला पाकर डरा धमका कर उसके साथ बलात्कार किया था। पीडि़त बच्ची ने किसी तरह अपने साथ हुई अनहोनी की जानकारी परिजनों को दी थी।
कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायाधीश शैलेष शर्मा ने इस गंभीर मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल जनवरी माह में आरोपी 75 वर्षीय मुकुंदराव सरजारे ने 11 वर्षीय बालिका को अपने घर में किसी काम से बुलाया था। बच्ची को अकेला पाकर डरा धमका कर उसके साथ बलात्कार किया था। पीडि़त बच्ची ने किसी तरह अपने साथ हुई अनहोनी की जानकारी परिजनों को दी थी।
75 साल का है आरोपी, 2 हजार अर्थदंड भी
पुलिस ने आरोपी मुकुंदराव के खिलाफ धारा 342, 376 (क-ख) 506 व 4-6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर मामले को जिला न्यायालय के फास्ट ट्रेक कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई न्यायाधीश शैलेश शर्मा के समक्ष शुरु हुई। सरकारी वकील परवेज अख्तर द्वारा न्यायालय में पीडि़ता की ओर से पैरवी की गई। दोनों पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश शैलेष शर्मा ने आरोपी मुकुंदराव सरजारे को आजीवन कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस ने आरोपी मुकुंदराव के खिलाफ धारा 342, 376 (क-ख) 506 व 4-6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर मामले को जिला न्यायालय के फास्ट ट्रेक कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई न्यायाधीश शैलेश शर्मा के समक्ष शुरु हुई। सरकारी वकील परवेज अख्तर द्वारा न्यायालय में पीडि़ता की ओर से पैरवी की गई। दोनों पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश शैलेष शर्मा ने आरोपी मुकुंदराव सरजारे को आजीवन कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।