कुछ दुकानदारों पर कार्रवाई के बाद निगम व पुलिस की टीम समझाइश देकर लौट आई। निगम के अफसरों ने कहा कि यदि अब प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करते पाया जाता है, तो कठोर कार्रवाई के साथ २५ हजार तक जुर्माना लगाया जाएगा।
ज्ञात हो कि बाइपास रोड में मोहारा व रेवाडीह के पास अंग्रेजी व देशी शराब दुकानें संचालित हो रही है। शाम होते ही यह पूरा मार्ग मयखाने में तब्दील हो जाता है। इस सकड़ में जगह-जगह चखना सेंटर संचालित हो रही है। यहां डिस्पोजल सहित अन्य प्रतिबंधित प्लास्टिक धड़ल्ले से बेचा जाता है।
नाली से डिस्पोजल निकालना निगम के कर्मचारियों का काम नहीं है। जब हम डोर-डोर कचरा कलेक्शन कर रहे हैं, तो नालियों में प्लास्टिक सहित अन्य कचरा क्यों डाला जा रहा है। इसके लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है।
चंद्रकांत कौशिक, आयुक्त नगर निगम राजनांदगांव