इस तारतम्य में गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश में चतुर्थ संशोधन करते हुए एक और आदेश जारी किया गया है। यहां मंत्रालय महानदी भवन स्थित सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त विभागों के भारसाधक सचिव, संभागायुक्त, जिला कलेक्टर और विभागाध्यक्षों को उक्त आदेश प्रसारित कर दिया गया है और उन्हें जारी निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। खेती-किसानी के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कृषि मशीनरी तथा उनके कल-पुर्जों की दुकानें लॉकडाउन के दौरान चालू रखी जा सकेगी। इस छूट में संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को भी शामिल किया गया है।
कृषि उपज का परिवहन सुगमता से करने की जा रही कवायद इसी तरह हाईवे पर ट्रकों की मरम्मत करने वाले गैरेज तथा पेट्रोल पम्पों को भी चालू किया जा सकेगा ताकि कृषि उपज का परिवहन सुगमता से हो सके। इसके तहत चाय बगानों पर अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारी रखते हुए काम किया जा सके। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि इस दौरान सामाजिक दूरी बनाये रखने का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए और बीमारी से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। इनमें जिला प्रशासन को सतत् रूप से निगरानी रखने के लिए भी कहा गया है।