राज्य सरकार ने राजनांदगांव जिले की मोहला-मानपुर की पूर्व विधायक तेजकुंवर नेताम को अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने की घोषणा की है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिनियम के अनुसार स्नातक तक की शिक्षा अनिवार्य है और अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित है। राज्य सरकार ने जिस महिला की नियुक्ति की घोषणा की है उसके द्वारा चुनाव आयोग में जो विवरण चुनाव लडऩे वक्त जमा किया गया था उसके अनुसार वह आठवीं पास है और इस समय उसकी उम्र 66 वर्ष है।
जानकारी के अनुसार भिलाई के अभिषेक कुमार चौबे ने अधिनियम की प्रति प्रस्तुत करते हुए हाईकोर्ट में राज्य सरकार की नियुक्ति को चुनौती दी है। चौबे ने अपने अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा के माध्यम से सरकार द्वारा की गई नियुक्ति को अधिनियम के खिलाफ बताते हुए इस पर हस्तक्षेप का आग्रह हाईकोर्ट से किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा इस आयोग में जिस नाम की घोषणा की गई है, वह अधिनियम के खिलाफ है। ऐसे में उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई है। उन्होंने बताया कि अभी याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से कोई फैसला नहीं आया है।