आरोपी ने पीडि़ता को नौकरी से निकालने का डर दिखाकर तीन बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। वह पीडि़ता को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर परेशान भी कर रहा था। अपने साथ हुए अन्याय से क्षुब्ध होकर पीडि़ता ने आखिरकर पुलिस में शिकायत की। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस ने बताया पीडि़ता की शिकायत मिली थी। जांच के बाद धारा 294 506 507 354 – क (1)(द्ब) 376(1)376 एफ 376(2) एन भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी कुबेर सिंह मरकाम पिता स्वर्गीय कमल सिंह मरकाम को शासकीय आवास छुईखदान से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से आरोपी को उप जेल खैरागढ़ सलोनी भेज दिया गया है।