ज्ञात हो कि जिले के अंबागढ़ चौकी ब्लाक के नीचेकोड़ा गांव में बिना परमिशन के अवैध रूप से क्रेशर प्लांट व पत्थर खदान संचालित होने का मामला सामने आया था। शिकायत के बाद खनिज विभाग की टीम ने जांच के बाद प्लांट को सील करने की कार्रवाई की थी। संचालक द्वारा बिना परमिशन के ही क्रेशर प्लांट व पत्थर खदान संचालित किया जा रहा था।
खनिज विभाग की टीम और तहसीलदार द्वारा मौके पर छापामार कार्रवाई की गई मिली जानकारी अनुसार 7 अक्टूबर को नीचेकोड़ा में अवैध रूप से खदान व के्रशर प्लांट संचालित होने की शिकायत सामने आई थी। इसके बाद खनिज विभाग की टीम और तहसीलदार द्वारा मौके पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान जांच में सामने आया कि खदान व प्लांट संचालक डोंगरगांव निवासी गौतम नखत द्वारा बिना परमिशन के ही प्लांट संचालित किया जा रहा था।
बड़े स्तर पर चल रहा था खनन मिली जानकारी अनुसार प्लांट के संचालन में चार लोग सामने आए हैं, जो अनुमति नहीं होने के बाद भी बड़े स्तर पर पत्थर खदान में अवैध खनन कर क्रेशर प्लांट से गिट्टी निकासी की जा रही थी। विभाग की टीम द्वारा पत्थर खदान की नाप-जोक की गई, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ था।
किया था आवेदन नहीं मिली थी अनुमति बताया जा रहा है कि खदान संचालक द्वारा खनिज विभाग में संचालन के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन बिना परमिशन मिले ही खदान से पत्थर निकालना शुरू कर दिया गया था। खनिज विभाग द्वारा पूरे खदान परिसर की नापजोक की गई है और प्रकरण बनाया गया है। पूरी जांच के बाद खदान संचालक से जुर्माना वसूलने की बात कही गई थी।
पहुंचाया जा रहा था राजस्व का नुकसान जिले में संचालित क्रेशर प्लांट व खदान संचालकों द्वारा नियमों का धज्जियां उड़ा कर संचालन किया जा रहा है। अधिकांश खदान संचालकों द्वारा स्टाक नियमों व पर्यावरण नियमों को ताक में रखकर खदान चलाया जा रहा है। पिछले दिनों कलक्टर ने जिले के बहुत सारे खदानों में दबिश देकर नियम विपरीत व व बिना अनुमति संचालित हो रहे खदानों को सील कर दिया गया था।
पूछताछ के बाद जांच की जाएगी अंबागढ़ चौकी थाना प्रभारी कोमल राठौर ने कहा कि खनिज विभाग के निरीक्षक की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ ३७९, ३४ व खनिज एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। मामले में संबंधितों से पूछताछ कर जांच की जाएगी।