निगम व जिला प्रशासन की टीम ने तीन दिन पहले शहर के बजरंगपुर-नवागांव में अवैध प्लाङ्क्षटग पर कार्रवाई की थी। इस दौरान अवैध प्लाटिंग करने का खुलासा हुआ था। जांच में जानकारी सामने आई थी कि बजरंगपुर नवागांव में पहन 35 में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 279/19 रकबा 0.1200 हेक्टेयर भूमि पर उमराव साहू पिता मौजीराम साहू द्वारा मुरूम डालकर अवैध प्लाटिंग करने पर नोटिस उपरांत जवाब अप्राप्त होने पर प्रशासन एवं निगम की टीम संबंधित के अवैध प्लाट को यांत्रिक संसाधनों से हटाने की कार्रवाई कर मुरूम जब्त किया गया।
कार्रवाई के दौरान होने वाले व्यय एवं मुरूम खनन रायल्टी रसीद की प्रति 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने नोटिस दिया गया था, लेकिन उपराव साहू द्वारा कोई सम्पर्क नहीं करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 154 दण्ड सहिता प्रकरण के तहत थाने में प्रथम सूचना रिपार्ट दर्ज कराई गई है। निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 396 (1) के तहत संदीप तिवारी सहायक अभियंता नगर निगम को उक्त अधिनियम की धारा 292 (ग) के तहत निगम सीमाक्षेत्र में हो रहे अनियमित विकास, अवैध कालोनी निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
प्रधिकृत अधिकारी द्वारा निगम क्षेत्र से संबंधित थाना का कार्यभार रखने वाले पदाधिकारी से संपर्क कर दाण्डिक कार्रवाई करने थाना में दस्तावेज पेश कर भू-माफियाओं के खिलाफ अपराध दर्ज करने शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर विवेचना में जुटी है। आयुक्त नगर निगम डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि बजरंगपुर नवागांव पहन 35 में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 279/19 रकबा 0.1200 हेक्टेयर भूमि पर अवैध प्लाटिंग करने पर उमराव के खिलाफ छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) (3) के तहत संबंधित के विरूद्ध थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने आवेदन पेश किया गया है।