सीएमएचओ डॉ. मिथलेश चौधरी ने कोरोना सेम्पल देने वाले समस्त नागरिकों को सैम्पल के समय अपना नाम, मोबाईल नंबर एवं वर्तमान पता सही दर्ज कराने की अपील की है। जिससे रिपोर्ट प्रदाय करने में सरलता तथा कांटेक्ट ट्रेसिंग दवाई वितरण होम आइसोलेशन में गंभीर स्थिति में रिफरल ट्रांसपोर्ट के पहुंचने में आसानी होगी।
कुछ लोगों द्वारा पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होने के बाद भी बार-बार सैंपल दिया जा रहा है और लगातार बाहर निकल रहे हैं। इसकी जानकारी होने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गलत मोबाईल नंबर दर्ज कराने पर महामारी एक्ट का उल्लंघन करने पर एफआईआर कराया जाएगा। यदि परिवार के सदस्यों के पास अलग मोबाईल नंबर हो तो वे सभी स्वयं का मोबाईल नंबर दर्ज कराएं जिससे कांटेक्ट ट्रेसिंग में सही जानकारी प्राप्त कर पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों के सैम्पल लेकर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। परिवार के सभी सदस्य एक ही मोबाईल नंबर दर्ज कराते हैं। जिससे रिपोर्ट प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि होम आइसोलेशन में रहकर उपचार लेने वाले सभी पॉजिटिव मरीज व परिवार के सदस्य पूर्ण रूप से होम आईसोलेशन प्रोटोकॉल का पालन करें। होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले पर महामारी एक्ट के तहत प्रावधान में एफआईआर किया जाएगा। डॉक्टर की सलाह पर दवाईयों का सेवन नियमित रूप से तापमान व ऑक्सीजन सेचूरेशन की जांच का होम आइसोलेशन कालिंग टीम को अवगत कराए।
होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति को 17 दिवस पूर्ण रूप से नियमों का पालन करते हुए घर पर रहना है। उसके परिवार का कोई भी सदस्य न तो घर से बाहर जाएगा और न ही बाहर का कोई भी सदस्य घर में प्रवेश करेगा। होम आईसोलेशन धनात्मक मरीज व पारिवारिक सदस्य न ही दुकान खोलेंगे और ना ही कार्य पर जाएंगे।