वनमंडलाधिकारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कुशल इंडस्ट्रीज कातुल बोड़ भाठागांव, हरसहाय बालाराम खंडेलवाल सॉ मिल राजनांदगांव, एवर ग्रीन इंडस्ट्रीज ग्राम-महरूम खुर्द, इस्माईल सॉ मिल गैंदाटोला, जय काली टेऊिडंग कंपनी राजनांदगांव, गट्टानी टेऊडिंग कंपनी, कटकवार सॉ मिल डोंगरगांव, दुबे आरा मिल गैंदाटोला, गुरूनानक सॉ मिल बिहरीकला, सिंध सॉ मिल डोंगरगांव, ग्राम आसरा के किसान ईश्वर लाल, कृष्णा टिम्ब्र मार्ट राजनांदगांव में कार्रवाई के दौरान पीलिंग मशीन, आरा मशीन, मिनी बैण्ड सॉ, काष्ठ, कहुंआ एवं करंज सील एवं जब्त किया गया।
कार्रवाई करते हुए वन अपराध कायम किया जाता है।
वनमंडल अंतर्गत आरा मिल, पीलिंग मशीन अनाधिकृत रूप से संचालित एवं प्रतिबंधित काष्ठ का भंण्डारण अथवा परिवहन रोकने के उद्देश्य सेे सभी आरा मिल संचालकों को सूचित किया गया है कि छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान (विनियम) अधिनियम 1984 की धारा 7 के तहत वनमंडलाधिकारी के निर्देश पर वन अमलों के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण एवं जांच की कार्रवाई की जा रही है।
करने के लिए ग्राम पंचायत या उसके प्राधिकृत व्यक्ति का अभिवहन पास जारी करेगा एवं जिले के बाहर वनोपज का परिवहन करने के लिए अभिवहन पास, वनमंडलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी (फारेस्ट ऑफिसर) द्वारा जारी किया जाएगा।