पुलिस से मिली जानकारी अनुसार बिहरीकला निवासी आरोपी भूपेश कुमार पिता दशरथ मेश्राम 32 साल ने एक युवती को प्रेमजाल में फंसाकर उसे शादी का झांसा देकर उससे लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा, उधर आरोपी ने दूसरी महिला के साथ शादी रचा लिया। इसकी भनक पीडि़ता को नहीं लगी। आरोपी शादी के बाद भी पीडि़ता से मिलकर संबंध बनाता रहा। जब मामले का खुलासा हुआ तो उसने पीडि़त युवती को अपनाने से इंकार कर दिया और इसके बारे में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। पीडि़ता की शिकायत पर अंबागढ़ चौकी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए जेल दाखिल करा दिया है।
राजनांदगांव जिले के छुईखदान थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से अनाचार करने का मामला सामने आया है। मंगलवार को पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय यादव पिता अंकल यादव 25 साल को गिरफ्तार कर लिया। उसको अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश न्यायिक अभिरक्षा में जेल में भेज दिया गया है।
उप पुलिस अधीक्षक जीसी पति ने बताया कि सोमवार को ग्राम बोरई निवासी अजय यादव के खिलाफ नाबालिग पीडि़ता व परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई कि सोमवार को दोपहर 1 बजे जबरदस्ती पीडि़ता का हाथ पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद किसी को भी इसके बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया। नाबालिग पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने भादंवि की धारा 376, 506, 4-6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला कायम किया है।
घटना के बाद आरोपी नागपुर भागने की तैयारी कर रहा है, लेकिन पुलिस ऐन वक्त में उसे धर दबोचा। इसके बाद उसको मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।