राजनंदगांव

संग्रहण के समय एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी बनाए रखने दी हिदायत …

लघु वनोपजों के संग्रहण तथा प्रसंस्करण कार्य संबंधी निर्देश जारी

राजनंदगांवApr 06, 2020 / 05:07 pm

Nitin Dongre

संग्रहण के समय एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी बनाए रखने दी हिदायत …

राजनांदगांव. राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, परिवहन तथा भंडार में अति-आवश्यक कार्य के लिए न्यूनतम श्रमिकों और ग्रामीणों की कार्य करने की अनुमति देने तथा परिवहन, भण्डारण सेवा शर्तों के अधीन चालू रखने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इस आशय का आदेश मंत्रालय महानदी भवन स्थित वन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके तहत प्रमुख सचिव वन द्वारा प्रदेश के समस्त संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी-जिला पंचायतों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य में वन तथा सीमा क्षेत्रों से ईमली, महुआ फूल, चिरौंजी आदि खाद्य योग्य वनोपज हर्रा, बहेड़ा आदि औषधि योग्य वनोपजों का संग्रहण सीजन चालू है। ग्रामीणों तथा आदिवासियों द्वारा अपनी निजी क्षेत्र तथा वन क्षेत्र से संग्रहण कर शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर ग्राम स्तरए स्व-सहायता समूहों को विक्रय करने के लिए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके तहत अवगत कराया गया है कि ग्रामीणों और संग्राहकों को उक्त वनोपजों के संग्रहण करने तथा ग्राम स्तर पर स्व-सहायता समूहों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विक्रय करने के लिए शर्तों के अधीन व्यवस्था करना आवश्यक है ताकि उक्त खाद्य तथा औषधि महत्व के वनोपजों के संग्रहणए परिवहन तथा भण्डारण करने से ग्रामीणों को उसका भरपूर लाभ मिल सके।
परिवहन करने की छूट प्रदान

राज्य में लॉकडाउन अवधि में भारत सरकार गृह मंत्रालय की गाईड लाइन और राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में इन कार्यों के सुव्यस्थित संपादन के लिए सशर्त छूट प्रदान की गई है। इनमें लघु वनोपज संग्रहण, लाख पालन आदि में श्रमिकों और संग्राहकों को कार्य करने तथा संग्रहित वनोपज को ग्राम स्तर पर स्व-सहायता समूहों को विक्रय करने की छूट है। समूहों द्वारा क्रय लघु वनोपज को उपयुक्त स्थानों पर शर्तों अथवा भारत शासन द्वारा जारी आदेशानुसार प्रसंस्करण करने और उक्त वनोपजों को उपयुक्त वाहन द्वारा गोदाम अथवा कोल्ड स्टोरेज में परिवहन करने, भंडारण करने तथा उचित रख-रखाव करने की छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा भंडारित वनोपजों को अन्य राज्यों के लिए खाद्य तथा औषधि उत्पादन केन्द्रों के लिए परिवहन करने की छूट प्रदान की गई है।

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