scriptLok Sabha CG 2019: इस होली नंगाड़ा बजाने और फाग गाने से पहले ध्यान रखें ये बात, वरना… | Lok Sabha CG 2019 Model Code of condutc | Patrika News

Lok Sabha CG 2019: इस होली नंगाड़ा बजाने और फाग गाने से पहले ध्यान रखें ये बात, वरना…

locationराजनंदगांवPublished: Mar 11, 2019 06:54:19 pm

Submitted by:

Atul Shrivastava

चुनाव आचार संहिता के चलते शादियों में बारात निकालने और बैंड बजाने भी लेनी होगी अनुमति

election

इस होली नंगाड़ा बजाने और फाग गाने से पहले ध्यान रखें ये बात

राजनांदगांव। इस बार होली में बजने वाले नंगाड़ों और फाग के आयोजनों पर चुनाव आयोग की तलवार लटकी रहेगी। होली के सार्वजनिक आयोजन भी बिना निर्वाचन अमले की इजाजत से नहीं किए जा सकेंगे। इतना ही नहीं अब से लेकर मई के आखिर तक रामायण और भागवत ेके आयोजन के लिए भी अनुमति लेनी होगी। शादियों में बैंड बाजे और बारात निकालने से पहले भी प्रशासन को आवेदन देकर अनुमति की जरूरत होगी।

देश की 17 वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लग गई है। कलक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने आज दोपहर यहां मीडिया और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आचार संहिता के दायरे में आने वाले कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब से लेकर चुनाव के परिणाम आने तक होने वाले हर सार्वजनिक कार्यक्रम पर निर्वाचन आयोग की नजर होगी।

धारा 144 लागू
कलक्टर ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के लगते ही जिले में धारा 144 लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि इस धारा के लागू हो जाने के बाद एक जगह पर पांच से ज्यादा लोग इक_ा नहीं हो सकते। सभा के आयोजन के लिए निर्वाचन अमले से अनुमति लेनी होगी। निजी लोगों को जारी शस्त्र लाइसेंस अस्थाई रूप से स्थगित हो गए हैं और उन्हें अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करने होंगे।

धार्मिक आयोजन भी दायरे में
राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी मौर्य ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान होने वाले धार्मिक आयोजन भी आचार संहिता के दायरे में होंगे। उन्होंने कहा कि भागवत या रामकथा के आयोजन के पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी। इसी बीच होली का भी त्योहार पड़ रहा है। कलक्टर मौर्य ने कहा कि होली में फाग के आयोजन और नंगाड़ा बजाने के लिए भी इजाजत लेनी होगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान यदि किसी के घर विवाह है तो उन्हें बैंड बजाने और बारात निकालने के लिए भी लिखित में अनुमति की जरूरत पड़ेगी।

चलित वाहनों में लाउड स्पीकर नहीं
कलक्टर मौर्य ने कहा कि इस वक्त चुनाव आचार संहिता लग गई है और स्कूल और कॉलेज की परीक्षाएं भी चल रही हैं, ऐसे में वे किसी भी हाल में चलित वाहन जैसे रिक्शा, ऑटो या जीप आदि में लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल ने यदि रथ बनाया है तो उसे अनुमति दी जाएगी लेकिन सीमित आवाज में बजाने और तय समय के लिए ही यह अनुमति होगी।

स्कूलों में सभाएं शाम के बाद
चुनाव प्रचार के लिए नेताओं की सभाओं के लिए स्कूल मैदानों के उपयोग के संबंध में कलक्टर ने कहा कि दिन में इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि शाम के वक्त जब स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, उसके बाद ही सभा की अनुमति मिलेगी।

जारी रहेगी सम्पत्ति विरूपण की कार्रवाई
कलक्टर ने बताया कि शासकीय सम्पत्तियों पर लगे राजनीतिक होर्डिंग्स या फिर शासकीय योजनाओं से संबंधित चीजों को हटाने की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीरों को भी ढकने की कार्रवाई की जाएगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो