उक्त आशय की जानकारी देते हुए महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने बताया कि अन्य राज्यों से आए हुए प्रवासी व्यक्तियों एवं मजदूरों जो केंद्र एवं राज्य के किसी भी योजना के अंतर्गत राशन कार्डधारी नही है, जिनका नाम किसी अन्य राशन कार्ड में सदस्य के रूप में दर्ज नहीं है और जिन्हें खाद्यान्न योजना का लाभ नहंी मिल रहा है। उन्हें मई एवं जून माह में प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान दिए जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी मंशा है कि कौई भी व्यक्ति भूखा न रहे। मंशा अनुसार प्रवासी मजदूरों को राशन उपलब्ध कराया जाना है। योजना हेत पात्र प्रवासी व्यक्तियों के नामों की एंट्री नगर निगम खाद्य शाखा में किया जाएगा। नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत निवासरत प्रवासी व्यक्ति की सूची पार्षदों द्वारा निगम में उपलब्ध करायी जाएगी।
एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी जानकारी महापौर देशमुख ने बताया कि प्रवासी मजदूरों की डाटा एंट्री में उनका नाम पिता/ पति का नाम, प्रवास से वापस आये सभी सदस्यों का नाम, आधार नंबर एवं मोबाईल नम्बर की एंड्री करनी होगी। यदि एक परिवार में एक से अधिक सदस्य प्रावास से लौटे है तो उन सभी के नाम की एंड्री एक साथ की जाएगी। सभी सदस्यों के आधार नम्बर की एंट्री करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक परिवार को एंट्री में कम से कम एक सदस्य के मोबाई नम्बर देना होगा, ताकि खाद्यान्न वितरण की पावती संबंधित परिवार को उनके द्वारा दर्ज मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी।
पात्रता के अनुसार होगा खाद्यान्न प्राप्त ऑनलाईन डाटा एंट्री के बाद उन्हें सर्वर से आईडी प्रदान की जायेगी और इस आईडी के माध्यम से उन्हें संबंधित राशन दुकान से पात्रतानुसार खाद्यान्न प्राप्त होगा। उन्होंने सभी पार्षदो से अपील की है कि अपने वार्ड में निवासरत प्रवासी मजदूर/व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के खाद्य शाखा में दर्ज कराए, ताकि उन्हें माह मई व जून 2020 का प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5-5 किलो राशन उपलब्ध कराया जा सके।