घटना डोंगरगांव नगर से सटे थाना क्षेत्र के एक ग्राम की है। इस मामले में डोंगरगांव पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 (2) एन, 376 (3) व पाक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विधि से संघर्षरत बालक को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया।
मिली जानकारी अनुसार घटना 7 से 8 माह पूर्व की है, जब उक्त घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन पीडि़ता ने भय के चलते इसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी। वहीं पीडि़ता के आठ माह से गर्भवती होने की बात सामने आने पर मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा। इधर मासूम पीडि़ता के गर्भवती होने की बात सामने आने से परिजनों का हाल बेहाल है।
बालोद में छह साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय ने आरोपी सुनील दयाल (43) थाना राजहरा को धारा 354 के अपराध में दो वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड सुनाया है।
प्रकरण विशेष लोक अभियोजक छन्नूलाल साहू के अनुसार पीडि़ता की नानी ने अपनी पुत्री की 6 वर्षीय बेटी को अपने पास रखकर पढ़ाई करा रही थी। 2 फरवरी 2020 को वह समूह में पैसा जमा करने बस्ती की तरफ गई थी। लगभग शाम 4 बजे के आसपास आई तो पीडि़ता उसके पड़ोस में रहने वाली दो बच्चियों के पास रो रही थी। पूछने पर सहेलियों ने नानी को बताया कि पीडि़ता अपने घर के आंगन में खेल रही थी। उसी समय आरोपी सुनील दयाल पीडि़ता को गोदी में उठाकर उसके घर के बाड़ी में ले जाकर पीडि़ता के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, पीडि़ता की रोने की आवाज सुनकर जब बाड़ी तरफ जाकर देखे तो आरोपी पीडि़ता के साथ छेड़छाड़ करते हुए रंगे हाथ मिला।
आसपास के लोगों को पास आते देखकर आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ। पीडि़ता की नानी की रिपोर्ट पर थाना राजहरा ने आरोपी के विरुद्ध धारा 354 एवं संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। आगे की कार्रवाई की जा रही है।