scriptस्कूल जाने की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई नाबालिग बेटी, पिता ने पूछा तो रोते हुए मासूम ने बताया अनहोनी… | Minor girl raped, pregnant victim in Rajnandgaon | Patrika News

स्कूल जाने की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई नाबालिग बेटी, पिता ने पूछा तो रोते हुए मासूम ने बताया अनहोनी…

locationराजनंदगांवPublished: Oct 28, 2021 05:35:20 pm

Submitted by:

Dakshi Sahu

जान से मारने की धमकी देकर उसका मुंह बंद करा दिया। जब पीडि़ता प्रेग्नेंट हुई तब लड़के की करतूत से पर्दा उठा और पुलिस ने उसे हिरासत में लिया।

स्कूल जाने की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई नाबालिग बेटी, पिता ने पूछा तो रोते हुए मासूम ने बताया अनहोनी

स्कूल जाने की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई नाबालिग बेटी, पिता ने पूछा तो रोते हुए मासूम ने बताया अनहोनी

राजनांदगांव/डोंगरगांव. राजनांदगांव जिले में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां नाबालिग लड़के ने नाबालिग लड़की का बलात्कार किया। जान से मारने की धमकी देकर उसका मुंह बंद करा दिया। जब पीडि़ता प्रेग्नेंट हुई तब लड़के की करतूत से पर्दा उठा और पुलिस ने उसे हिरासत में लिया।
पुलिस ने बेचा बाल सुधार गृह
घटना डोंगरगांव नगर से सटे थाना क्षेत्र के एक ग्राम की है। इस मामले में डोंगरगांव पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 (2) एन, 376 (3) व पाक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विधि से संघर्षरत बालक को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया।
परिजन हुए बेहाल
मिली जानकारी अनुसार घटना 7 से 8 माह पूर्व की है, जब उक्त घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन पीडि़ता ने भय के चलते इसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी। वहीं पीडि़ता के आठ माह से गर्भवती होने की बात सामने आने पर मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा। इधर मासूम पीडि़ता के गर्भवती होने की बात सामने आने से परिजनों का हाल बेहाल है।
बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले को दो साल की सजा
बालोद में छह साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। मुकेश कुमार पात्रे विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय ने आरोपी सुनील दयाल (43) थाना राजहरा को धारा 354 के अपराध में दो वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड सुनाया है।
बाड़ी में कर रहा था बच्ची के साथ छेड़छाड़
प्रकरण विशेष लोक अभियोजक छन्नूलाल साहू के अनुसार पीडि़ता की नानी ने अपनी पुत्री की 6 वर्षीय बेटी को अपने पास रखकर पढ़ाई करा रही थी। 2 फरवरी 2020 को वह समूह में पैसा जमा करने बस्ती की तरफ गई थी। लगभग शाम 4 बजे के आसपास आई तो पीडि़ता उसके पड़ोस में रहने वाली दो बच्चियों के पास रो रही थी। पूछने पर सहेलियों ने नानी को बताया कि पीडि़ता अपने घर के आंगन में खेल रही थी। उसी समय आरोपी सुनील दयाल पीडि़ता को गोदी में उठाकर उसके घर के बाड़ी में ले जाकर पीडि़ता के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, पीडि़ता की रोने की आवाज सुनकर जब बाड़ी तरफ जाकर देखे तो आरोपी पीडि़ता के साथ छेड़छाड़ करते हुए रंगे हाथ मिला।
नानी ने दर्ज कराई रिपोर्ट
आसपास के लोगों को पास आते देखकर आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ। पीडि़ता की नानी की रिपोर्ट पर थाना राजहरा ने आरोपी के विरुद्ध धारा 354 एवं संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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