नगर पंचायत अध्यक्ष व उनके परिवार के अन्य सदस्य कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके पूरे परिवार को प्रशासन द्वारा होम क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी गई है। इसके बाद भी अध्यक्ष के पति आशीष जैन इन नियमों को नकारते हुए स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा शहित नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर शासकीय कार्यों में भी हस्तक्षेप करते रहे। जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत मिलने के बाद थाने में एफआईआर कराई गई है। ऐसे लोगों पर 188 की धारा के तहत कानूनी कारवाई की जाती है।
शशिकांत सिन्हा, टीआई छुईखदान ने बताया कि संक्रमण काल में प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करने के कारण आशीष जैन पर 188 की धारा लगा कर कानूनी कार्रवाई की गई है। अजय राजपूत, सीएमओ छुईखदान ने बताया कि अगर परिवार का कोई भी सदस्य कोरोना पॉजिटिव है, घर का कोई भी सदस्य सार्वजनिक जगहों में नहीं जा सकता। घर से निकलता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है।