कई निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा आरटीई के तहत बच्चों के प्रवेश देने के मामले में जानकारी छिपा कर लक्ष्य के अनुसार प्रवेश नहीं दिया गया था। इस मामले की शिक्षा विभाग द्वारा जांच की गई थी। जांच में 8 स्कूलों में अधिनियम का उल्लंघन कर जानकारी छिपाने का मामला सामने आया था। शिक्षा विभाग ने जांच रिपोर्ट को कलक्टर को सौपा था। कलक्टर ने रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग के नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल प्रबंधक व जिम्मेदारी सौंपे गए नोडल प्रचार्यों पर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं।
इन स्कूलों पर होगी कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास बघेल ने बताया कि आरटीई के तहत जानकारी छिपाने के मामले में जांते दौरान जानकारी छिपाने व अन्य अनिमितता बरतने वाले में नीरज बाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल बोरी, नीरज पैरेन्स प्राइड बल्देवबाग राजनांदगांव, नीरज विद्या मंदिर मोहड़ डोंगरगांव, गायत्री विद्यापीठ सीबीएसई केशर नगर राजनांदगांव, गायत्री विद्यापीठ सीजी अंग्रेजी माध्यम केशर नगर और गायत्री विद्यापीठ हिन्दी माध्यम केशर नगर शामिल हैं।
शिकायत के बाद हुई थी जांच इन स्कूलों के खिलाफ आरटीई अधिनियम के तहत बच्चों की भर्ती नहीं करने की शिकायत हुई थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने जांच की थी। जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई। इसके बाद रिपोर्ट तैयार कर कलक्टर को सौंपा गया। इस मामले में संबंधित नोडल प्राचार्यों व स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई। जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसे मामलो की रोकथाम के लिए सभी बीईओ अपने क्षेत्रों के स्कूलों की जांच करने आदेश जारी किया है। एक स्कूल प्रबंधन द्वारा अधिनियम के तहत 148 सीट को छिपाकर 72 सीट शो किया गया था।
कार्रवाई होगी जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास बघेल ने इस मामले पर कहा कि आरटीई के तहत आरक्षित सीटों की जानकारी छिपाने के मामले में जांच की गई थी। 8 स्कूलों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर कलक्टर को सौंपा गया था। कलक्टर ने कार्रवाई के आदेश दे दिए है। इस मामले में नोडल प्रचार्य व स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।