scriptवायरल वीडियो से मचा हड़कंप, पुलिस ने सुबह लगाया जिस आदमी पर राजद्रोह, CM का फोन आते ही शाम को हटा लिया… | Police insinuate treason for this video on viral social media | Patrika News

वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, पुलिस ने सुबह लगाया जिस आदमी पर राजद्रोह, CM का फोन आते ही शाम को हटा लिया…

locationराजनंदगांवPublished: Jun 15, 2019 10:44:51 am

Submitted by:

Dakshi Sahu

मुसरा निवासी मांगेलाल अग्रवाल के खिलाफ लगे राजद्रोह (Treason) के मामले को शुक्रवार को मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद वापस ले लिया गया।

CM Bhupesh baghel

वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, पुलिस ने सुबह लगाया जिस आदमी पर राजद्रोह, CM का फोन आते ही शाम को हटा लिया…

राजनांदगांव. बिजली कंपनी के खिलाफ वीडियो वायरल करने वाले मुसरा निवासी मांगेलाल अग्रवाल के खिलाफ लगे राजद्रोह (Treason) के मामले को शुक्रवार को मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद वापस ले लिया गया। हालांकि सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार का मामला यथावत है। राजद्रोह की धारा हटने के बाद मांगेलाल को न्यायालय से जमानत मिल गई। इधर मांगेलाल की पत्नी कविता अग्रवाल ने शुक्रवार को शाम राजनांदगांव में पत्रकारवार्ता लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया है। वहीं इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है।
मुख्यमंत्री ने किया हस्तक्षेप
कांग्रेस ने जहां इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सहृदयता करार दिया है, तो पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने राजद्रोह (Treason) का मामला कायम करने और फिर इसे हटाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री बघेल पर सवाल खड़ा किया है। वायरल हुए वीडियो को लेकर बिजली कंपनी के विधिक सलाहकार एनकेपी सिंह के माध्यम से गुरुवार को कोतवाली थाने में शिकायत की गई थी और थाने में राजद्रोह की धारा 124 ए व सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार की धारा 505/1/2 के तहत एफआईआर भी दर्ज करते हुए गुरूवार देर शाम को मुसरा निवासी मांगेलाल जैन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। दूसरे दिन मामला तूल पकडऩे के बाद सीधे मुख्यमंत्री ने मामले में हस्तक्षेप किया।
धारा हटाने के दिए निर्देश
राजनांदगांव में एक प्रेसवार्ता लेकर मांगेलाल की पत्नी कविता अग्रवाल ने राजद्रोह (Treason) की धारा हटाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार प्रकट किया है। इस दौरान क्षेत्र के जनपद सदस्य पारागांवखुर्द निवासी कमलेश वर्मा, शहर कांग्रेस के महासचिव जिलालुद्दीन, राजनांदगांव से अमित अग्रवाल मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मामले की खबर लगते ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवाज खान ने उनसे संपर्क किया उनके घर पहुंचे। फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह करते हुए मांगेलाल पर लगे धारा 124 ए का हटवाने के लिए आग्रह किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कविता अग्रवाल से बातचीत करते हुए बताया कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं हैं। इसलिए मांगेलाल पर लगे राजद्रोह की धारा को हटाने का निर्देश दिए हैं।
कोर्ट से मिली जमानत
सरकार पर इनवर्टर कंपनी से सांठगांठ कर बिजली गुल कराने के संबंध में वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ लगे राजद्रोह की धारा 124 ए को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद हटा दी गई है। इस धारा के हटने के बाद वीडियो वायरल करने वाले डोंगरगढ़ क्षेत्र के मुसरा निवासी मांगेलाल अग्रवाल को कोर्ट से जमानत भी मिल गई है। हालांकि उक्त व्यक्ति पर अब भी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार की धारा 505/1/2 लगी हुई है। इसके तहत उस पर मुकदमा चलेगा। पुलिस का कहना है कि आवाज परीक्षण में राजद्रोह (Treason) का उल्लेख नहीं पाया गया है। इस वजह से देशद्रोह की धारा हटाई गई है।
कंपनी के कर्मचारी ने कहा था…
इसमें बड़ा सवाल यह है कि जिस इनवर्टर कंपनी के कर्मचारी ने इनसे सरकार के साथ सांठगांठ होने का दावा करते हुए इन्हें सेवा देने से मना किया, उसने किस आधार पर एक उपभोक्ता को ऐसा बोला। उस तक भी पुलिस को पहुंचने की जरूरत है। क्योंकि मांगेलाल ने वायरल वीडियो में इनर्वटर कंपनी के उस कर्मचारी का जिक्र किया है। कंपनी से भी इस संबंध में पूछताछ होनी चाहिए।
राजद्रोह की धारा हटाना सीएम की सहृदयता का परिचायक- कांग्रेस
जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष नवाज भाई ने जिले के मुसरा निवासी मांगेलाल अग्रवाल के विरूद्ध राजद्रोह की धारा को हटाने के आदेश जारी क रने के लिए प्रदेश के मूुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री के इस निर्णय से यह साबित होता है कि प्रदेश में किसी भी आम नागरिक के साथ भी अन्याय नहीं होगा। पीडि़त एवं उनके परिवारजनो ने भी मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। जिला अध्यक्ष नवाज भाई ने बताया कि मुसरा निवासी मांगेलाल अग्रवाल ने एक वीडियों सोशल मीडिया में वायरल किया था। इस पर उसके विरुद्ध राजद्रोह (Treason) की धारा 124 ए सहित भा.द.वि. की धारा 505 (1) (2) के तहत् अपराध दर्ज कर लिया गया था। जिसकी जानकारी लगते ही प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घटना की सच्चाई से अवगत कराया गया।
ऐसे मामलों में राजद्रोह की धारा लगाया जाना कताई उचित नहीं है और तत्काल उन्होंने राजद्रोह की धारा को हटाने का निर्देश भी दिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्वयं अभिव्यक्ति की आजादी का पक्षधर हूं। नवाज भाई ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसी व्यक्ति के ऊपर से 124 ए की धारा हटाने का फैसला लिया है जो उन्हीं के ऊपर झूठे आरोप लगता हुआ विडियों वायरल किया था यह मुख्यमंत्री जी की विशाल सहृदयता का परिचायक है। कांग्रेस ने राजद्रोह की धारा 124 (ए) को अपने लोकसभा के चुनाव के घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। इस धारा का दुरूपयोग जितना भाजपा शासनकाल में हुआ है वह एक काला अध्याय के समान है।
राजद्रोह किसके कहने पर लगा और हटा, सीएम जवाब दें: मधु
पूर्व सांसद और महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि राज्य के एक नागरिक पर सत्य कहने के आरोप में राजद्रोह का मामला दर्ज करने एवं फौरन वापस लेना, राज्य के नागरिकों को संविधान से मिली विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन और भूपेश बघेल के तानाशाह का ऐसा उदाहरण है जिसने छत्तीसगढ़ के गौरवशाली संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने कलंकित कर दिया है।
महापौर मधुसूदन यादव ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की बिजली की नाकामी पर एक व्यक्ति द्वारा अपनी पीड़ा व्यक्त करने जिस तरह से राजद्रोह जैसा गंभीर धारा लगाया गया उस तरह के धारा का उपयोग तो ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने भी कभी नही लगाया। जनादेश के व्यापक जनसमर्थन से 68 सीट जितने का दम्भ और अहम भूपेश बघेल की सरकार को इतना अधिक हो गया है कि वो तानाशाही रवैय्या अपनाने लगी है और इतनी डरपोक और भयभीत भी हो गई है कि वो आलोचना भी सुनने को तैयार नही है।
यादव ने कहा कि 15 साल बाद फिर एक बार अंधियारखोर में डालने की नाकामी को दूर करने के बजाए अपनी खीझ मिटाने के लिए राजद्रोह जैसा गंभीर धारा लगा रहे हैं। राजद्रोह किन परिस्थितियों में लगाये जाते है क्या सरकार को इतना भी ज्ञान नही है। क्या भूपेश बघेल संविधान से बड़े हो गए है कि वो जब चाहे अपनी मर्जी से किसी पर भी राजद्रोह लगा सकते है और जब मर्जी उस धारा को हटा सकते हंै। भूपेश बघेल को इसका अविलम्ब और तुरन्त जवाब देना चाहिए। भूपेश बघेल ने जिस ततपरता से धारा लगवाया और हटवाया उतनी ही ततपरता से जिन अधिकारियों ने धारा लगाया उन पर उतनी ही शीघ्रता से कार्रवाई करें।
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