कांग्रेस ने जहां इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सहृदयता करार दिया है, तो पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने राजद्रोह (Treason) का मामला कायम करने और फिर इसे हटाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री बघेल पर सवाल खड़ा किया है। वायरल हुए वीडियो को लेकर बिजली कंपनी के विधिक सलाहकार एनकेपी सिंह के माध्यम से गुरुवार को कोतवाली थाने में शिकायत की गई थी और थाने में राजद्रोह की धारा 124 ए व सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार की धारा 505/1/2 के तहत एफआईआर भी दर्ज करते हुए गुरूवार देर शाम को मुसरा निवासी मांगेलाल जैन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। दूसरे दिन मामला तूल पकडऩे के बाद सीधे मुख्यमंत्री ने मामले में हस्तक्षेप किया।
राजनांदगांव में एक प्रेसवार्ता लेकर मांगेलाल की पत्नी कविता अग्रवाल ने राजद्रोह (Treason) की धारा हटाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार प्रकट किया है। इस दौरान क्षेत्र के जनपद सदस्य पारागांवखुर्द निवासी कमलेश वर्मा, शहर कांग्रेस के महासचिव जिलालुद्दीन, राजनांदगांव से अमित अग्रवाल मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मामले की खबर लगते ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवाज खान ने उनसे संपर्क किया उनके घर पहुंचे। फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह करते हुए मांगेलाल पर लगे धारा 124 ए का हटवाने के लिए आग्रह किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कविता अग्रवाल से बातचीत करते हुए बताया कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं हैं। इसलिए मांगेलाल पर लगे राजद्रोह की धारा को हटाने का निर्देश दिए हैं।
सरकार पर इनवर्टर कंपनी से सांठगांठ कर बिजली गुल कराने के संबंध में वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ लगे राजद्रोह की धारा 124 ए को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद हटा दी गई है। इस धारा के हटने के बाद वीडियो वायरल करने वाले डोंगरगढ़ क्षेत्र के मुसरा निवासी मांगेलाल अग्रवाल को कोर्ट से जमानत भी मिल गई है। हालांकि उक्त व्यक्ति पर अब भी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार की धारा 505/1/2 लगी हुई है। इसके तहत उस पर मुकदमा चलेगा। पुलिस का कहना है कि आवाज परीक्षण में राजद्रोह (Treason) का उल्लेख नहीं पाया गया है। इस वजह से देशद्रोह की धारा हटाई गई है।
इसमें बड़ा सवाल यह है कि जिस इनवर्टर कंपनी के कर्मचारी ने इनसे सरकार के साथ सांठगांठ होने का दावा करते हुए इन्हें सेवा देने से मना किया, उसने किस आधार पर एक उपभोक्ता को ऐसा बोला। उस तक भी पुलिस को पहुंचने की जरूरत है। क्योंकि मांगेलाल ने वायरल वीडियो में इनर्वटर कंपनी के उस कर्मचारी का जिक्र किया है। कंपनी से भी इस संबंध में पूछताछ होनी चाहिए।
जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष नवाज भाई ने जिले के मुसरा निवासी मांगेलाल अग्रवाल के विरूद्ध राजद्रोह की धारा को हटाने के आदेश जारी क रने के लिए प्रदेश के मूुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री के इस निर्णय से यह साबित होता है कि प्रदेश में किसी भी आम नागरिक के साथ भी अन्याय नहीं होगा। पीडि़त एवं उनके परिवारजनो ने भी मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। जिला अध्यक्ष नवाज भाई ने बताया कि मुसरा निवासी मांगेलाल अग्रवाल ने एक वीडियों सोशल मीडिया में वायरल किया था। इस पर उसके विरुद्ध राजद्रोह (Treason) की धारा 124 ए सहित भा.द.वि. की धारा 505 (1) (2) के तहत् अपराध दर्ज कर लिया गया था। जिसकी जानकारी लगते ही प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घटना की सच्चाई से अवगत कराया गया।
पूर्व सांसद और महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि राज्य के एक नागरिक पर सत्य कहने के आरोप में राजद्रोह का मामला दर्ज करने एवं फौरन वापस लेना, राज्य के नागरिकों को संविधान से मिली विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन और भूपेश बघेल के तानाशाह का ऐसा उदाहरण है जिसने छत्तीसगढ़ के गौरवशाली संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने कलंकित कर दिया है।