कलेक्टर ने अनलॉक के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है जिसके मुताबिक सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के काम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना तथा अनिवार्यत: अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा। छूट अवधि में सभी प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की जिम्मेदारी व्यवसायी की होगी, दुकानदार व ग्राहकों द्वारा मास्क का उपयोग व प्रतिदिन व्यवसायिक प्रतिष्ठान को सेनिटाईज किया जाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की अवहेलना पर संबंधित व्यवसायी के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत् कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा द्वारा आदेश जारी कर कहा गया है कि पूर्व में कनटेन्मेंट जोन घोषित कर आदेश में उल्लेखित प्रतिबंधों को 19 सितम्बर से समाप्त करते हुए नगर पालिक निगम क्षेत्र के सभी प्रकार के व्यवसायिक संस्थानों को प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोले जाने की छूट शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।
नगर पालिक निगम के विभिन्न क्षेत्रों में पृथक से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन हेतु जारी आदेशानुसार शर्ते, प्रतिबंध का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक होगा। राज्य शासन की नई गाइडलाईन द्वारा होम आइसोलेशन की छूट दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमित जो होम आईसोलेशन में हैं, वे गाईडलाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं एपिडेमिक एक्ट के प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के आदेश के अनुसार जिन व्यवसायियों के परिवार में कोई कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति हो वे अपना व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। खुला पाये जाने पर उनके विरूद्ध एपिडेमिक एक्ट के तहत् कार्रवाई की जाएगी। सभी व्यवसायिक संस्थानों द्वारा गोमास्ता एक्ट के तहत् साप्ताहिक अवकाश के नियमों का पालन करेंगे। भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित संस्थान उक्त छूट अवधि में नहीं खोले जाएंगे।