मिली जानकारी अनुसार दो साल पहले निगम में खाली पदों पर कुछ नियुक्तियां हुई थीं। इसमें रवि वैष्णव का उनकी योग्यता अनुसार वाहन चालक के पद पर नियुक्ति की गई थी। जब योग्यता के अनुसार रवि वैष्णव वाहन चालक के पद पर है तो किस नियम के आधार पर उनका सहायक ग्रेड तीन पर संविलियन किया गया है। यह जांच का विषय है। इससे पहले भी निगम में नियमों को ताक में रखकर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति की गई थी। हो-हल्ला होने के बाद नियुक्ति को रद्द किया गया था। इस मामले में भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
निगम से मिली जानकारी अनुसार वाहन चालक रवि वैष्णव के सहायक ग्रेड तीन में संविलियन का प्रस्ताव स्थापना प्रभारी द्वारा संविलियन समिति में भेजा ही नहीं गया है। प्रस्ताव को सीधे एमआईसी में भेजा गया था। मिली जानकारी अनुसार एमआईसी ने इस प्रस्ताव को शासन के पास अनुमति के लिए निर्देशित किया है। बावजूद स्थापना प्रभारी द्वारा एमआईसी के निर्देशों को धता बताते हुए सीधे संविलियन के लिए निगम में भी पास कर दिया है।
बताया जा रहा है कि स्थापना प्रभारी द्वारा संविलियन आदेश जनवरी माह में जारी किया गया है, लेकिन विभागों को इसकी प्रतिलिपि 5 मार्च को लगभग डेढ़ माह बाद जारी की गई है। आयुक्त नगर पालिक निगम, राजनांदगांव आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि कुछ समय पहले ही मेरी पोस्टिंग यहां हुई है। इस मामले की जानकारी अभी नहीं है। मामले की जानकारी ली जाएगी। ऐसा कुछ मामला होगा, तो इसकी पूरी जांच की जाएगी।