राजनंदगांव

प्रशासन के ट्रांसफर आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे शिक्षक

नाराजगी

राजनंदगांवOct 12, 2019 / 11:22 am

Nakul Sinha

प्रशासन के ट्रांसफर आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे शिक्षक

राजनांदगांव. छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के जिला सचिव रविकांत यादव ने जिले में अध्यापन व्यवस्था के नाम पर हुए स्थानांतरण को नियम विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के कई शिक्षकों को आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित मानपुर व मोहला की ८० से १५० किमी दूरस्थ शालाओं में शासन की नीति, नियमों, अधिसूचनाओं व न्यायालयीन निर्णयों की धज्जिया उड़ाते हुए १ अक्टूबर को स्थानांतरित करके प्रशासनिक तानाशाही का तांडव करके जंगल का कानून चलाने से जिले के हजारों शिक्षकों में तीव्र आक्रोश है। पीडि़त शिक्षक अवैधानिक स्थानांतरण को हाईकोर्ट में चुनौती देकर संबंधित अधिकारियों को कानून के कटघरे में खड़ा करेंगे।
स्थानांतरण नीति नियमों के विरूद्ध
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ ने स्थनांतरण को शासन की नीति और नियमों के विरूद्ध बताते हुए १० अक्टूबर को कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर इसे निरस्त करने की मांग रखी है। लेकिन इस मामले में प्रशासन व शिक्षा विभाग ने भी दो टूक कहा कि समय रहते शिक्षक स्थानांरित स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो कानूनी कार्रवाई होगी।
आदिवासी क्षेत्रों में ट्रांसफर अवैधानिक
शिक्षक संघ के सचिव ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ५ मई २०१९ की एक अधिसूचना के अनुसार ट्रायवल विभाग के टी-संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति/स्थानांतरण का क्षेत्र पूर्ववत अनुसूचित क्षेत्र ही रहेगा। जिससे स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग के ई-संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति/स्थानांतरण का क्षेत्र शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ही होगा। लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मनमानी चलाई है।

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