कृषि उत्पादन आयुक्त के पत्र में भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग और गृह मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्रों में पशु चिकित्सा सेवाएं, अतिआवश्यक सेवाएं होने, डेयरी, मिल्क बुथ, मिट्र फिश एवं पशु चारा दुकानों को लॉकडाउन से मुक्त रखने तथा आवश्यक सामग्रियों से परिवहन में छूट होने का उल्लेख करते हुए पशु, कुक्कुट आहार एवं फिश फिड तथा आहार के घटक-मक्का, सोया, राईस ब्रान खली, चुनी, सूखा, हरा चारा, लाइम स्टोन प्रिन्ट, रोल ग्रिड, हाई कैल्सियम फॉस्फेट, दवाई, वैक्सीन, दुग्ध पेकिंग और वितरण सामग्री को लॉकडाउन से मुक्त रखते हुए, राज्य में व अन्य राज्यों से परिवहन की अनुमति देने के साथ ही पशु चिकित्सा विभाग के स्टॉफ को भी परिवहन में छूट देने के संबंध में लिखा गया है।
कुछ जिलों में वाहनों को रोका जा रहा कृषि उत्पादन आयुक्त के पत्र के अनुसार राज्य के कुछ जिलों में पशु, कुक्कुट एवं फिश चारा परिवहन, दुग्ध पेकिंग, वितरण सामग्री तथा पशु चिकित्सा विभाग के स्टॉफ को परिवहन की छूट नहीं दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य में बड़ी संख्या में प्राइवेट, सरकारी डेयरी, पोल्ट्री फार्म एवं फिश फार्म संचालित है। जिन्हें समयबद्ध चारा, दाना आपूर्ति अपरिहार्य है। लेकिन कुछ जिलों में वाहनों को रोका जा रहा है, जिससे पशु, पक्षी, फिश के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पडऩा स्वाभाविक है। इसी प्रकार दुग्ध पेकिंग, वितरण सामग्री परिवहन तथा पशु चिकित्सा विभाग के परिवहन भी बाधित हो रहा है। इसे देखते हुए राज्य के सभी कलक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को छूट देने के लिए निर्देशित किया है।