scriptहर मतदान केंद्र में बनेगा वोटर सेल्फी जोन, ई-मेल पर भी भेज सकेंगे सेल्फी | Voter Selfie Zone will be made in every polling station, e-mail can be | Patrika News

हर मतदान केंद्र में बनेगा वोटर सेल्फी जोन, ई-मेल पर भी भेज सकेंगे सेल्फी

locationराजनंदगांवPublished: Nov 10, 2018 05:31:03 pm

Submitted by:

Nitin Dongre

सेल्फी लेकर सीईओ छत्तीसगढ़ को टैग कर पोस्ट कर सकेंगे युवा

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हर मतदान केंद्र में बनेगा वोटर सेल्फी जोन, ई-मेल पर भी भेज सकेंगे सेल्फी

राजनांदगांव. विधानसभा निर्वाचन में व्यापक संख्या में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने एवं मतदान भागीदारी बढ़ाने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने प्रत्येक मतदान केंद्र में वोटर सेल्फी जोन बनाने के निर्देश दिए हैं। लगभग चार से पांच फीट की ऊंचाई पर ऐसे स्थान पर पोस्टर लगाए जाएंगे ताकि मतदाता उस पोस्टर के सामने खड़ा होकर मोबाइल से सेल्फी ले सके।
सेल्फी खींचकर कर देंगे सीईओ छत्तीसगढ़ को टैग

सेल्फी खींचने के बाद मतदाता अपने एपिक नंबर और विधानसभा का नाम अंकित करेंगे। अपने फेसबुक और ट्विटर पर छत्तीसगढ़ वोटर के साथ ञ्च सीईओ छत्तीसगढ़ को टैग कर पोस्ट कर सकेंगे। मतदाता अपनी सेल्फी सीजी इलेक्शन सेल्फी कोंटेस्ट ञ्च जीमैल डॉट काम पर भी भेज सकते हैं।
उत्कृष्ट सेल्फी होगी चयनित

प्रत्येक विधानसभा में पांच उत्कृष्ट सेल्फी का चयन किया जाएगा तथा इन्हें आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी भीम सिंह ने मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान में भागीदारी कर सेल्फी लेने की अपील की है ताकि ये यादगार पल हमेशा के लिए उनके मोबाइल की गैलरी में दर्ज हो जाए। उन्होंने सभी मतदान केंद्रों में सेल्फी जोन तैयार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं।
वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भी मिलेगी मताधिकार की अनुमति

राजनांदगांव. भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2018 के अंतर्गत मतदान के दौरान मतदाता द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गये निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं प्रस्तुत कर पाने की स्थिति में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गये वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उन्हें अपना मत डालने की अनुमति दी जाएगी। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा के आगामी साधारण निर्वाचन के लिए मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गये हैं। उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केंद्र सरकार/अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों-डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों-विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकार पहचान पत्र, आधार कार्ड को वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में निर्धारित किया गया है। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में इसमें से किसी एक वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उन्हें मत डालने की अनुमति दी जाएगी।
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