कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासन सतर्क, भीड़भाड़ से बचने का आग्रह
- चिकित्सा अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ें, दिशा-निर्देश जारी

राजसमन्द. उपखण्ड में कार्यरत सभी चिकित्सा अधिकारी 31 मार्च तक अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे। अतिआवश्यक परिस्थितियों में अनुमति के पश्चात ही अपने मुख्यालय का परित्याग करेंगे। इस सम्बन्ध में आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति, संस्था के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा स्थानीय नागरिकों से भीड़भाड़ वाले स्थानों व मेलों से बचने का आग्रह किया है।
उपखण्ड अधिकारी सुशील कुमार ने आदेश जारी कर जिले में विभिन्न कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए निर्देश जारी किए हैं। यहां जारी निर्देशों में कहा गया है कि लीड बैंक अधिकारी समस्त एएटीएम बैंक में सेनेटाईजर लगाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने आयुक्त नगरपरिषद को सुनिश्चित करने को कहा है कि चौपाटी, सब्जीमंडी आदि भीड़भाड़ वाले क्षैत्रों में भीड़ एकत्रित न रहे, साथ ही वहां कोरोना से बचाव संबंधी जानकारी वाला बोर्ड भी लगाएं। इसके साथ ही समस्त मंदिर, मस्जिद के पुजारी, प्रबंधक, मौलवी सुनिश्चित करें कि दर्शनार्थियों की संख्या न्यूनतम रखी जाएगी।
उन्होंने अग्रिम आदेश तक सभी राजकीय कार्यालयों, अद्र्ध सरकारी कार्यालयों, समस्त चिकित्सा संस्थानों (राजकीय एवं निजी) के परिसर में हाइपोक्लोराईड सोल्युशन (1 प्रतिशत हाइपोक्लोराइड) से फर्श, रेलिंग कुर्सियां, दरवाजों, अलमारियों के हत्थों, टेबल, सीढिय़ों आदि पर प्रतिदिन पोछा (मोपिंग) लगवाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान रैली जुलूस इत्यादि प्रतिबधित रहेंगे। 31 मार्च तक उपखण्ड क्षेत्र में समस्त कोचिंग सेन्टर, जिम व स्वीमिंग पूल बन्द रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सभी सरकारी, अद्र्ध सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों एवं अन्य कार्यालय यथासंभव ऐसे कार्यक्रम का आयोजन न करें, जिनमें बडी संख्या में आम नागरिकों के भाग लेने की संभावना है।
उन्होंनें समस्त आम नागरिकों से अपील की है कि वे भी अपने पारिवारिक समारोह यथासंभव छोटे रखें एवं सीमित संख्या में मेहमानों को आमन्त्रित करेंं। यथासंभव भीड़भाड़ वाले स्थानों एवं मेलों इत्यादि में जाने से बचें तथा आवश्यक होने पर ही सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। ऐसे स्थान या आयोजन, जहां 50 या 50 से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना हो जैसे, गैर, धार्मिक आयोजन, मृत्यु-भोज आदि पर ना जाएं। इसी क्रम में उन्होंने 31 मार्च तक समस्त मेडिकल, फार्मेसी एवं नर्सिंग कॉलेज सामान्य रूप से कार्य करेंगे। कोरोना नियन्त्रण के लिए नियन्त्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जिसके दूरभाष नम्बर 02952-221716 है।
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