अपर लोक अभियोजक गोपालकृष्ण जाट ने बताया कि 24 फरवरी 2014 को रेलमगरा थाने में प्रकरण दर्ज हुआ कि उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म किया। बाद में रेलमगरा पुलिस ने पीडि़ता को मुक्त करा आरोपित के खिलाफ रेलमगरा न्यायालय में आरोप पत्र पेश कर दिया। दस्तावेजी साक्ष्य व गवाहों के बयानों के साथ ही दोनों पक्षों की सुनवाई व बहस के बाद न्यायाधीश ने आरोपित को ढीली निवासी किशनलाल पुत्र लेहरू गाडरी को दोषी करार दे दिया। धारा 363 के तहत तीन वर्ष के कारावास, एक हजार अर्थदंड, धारा 366 में पांच वर्ष के कारावास, एक हजार के अर्थदंड, धारा 3/4 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत दस वर्ष के साधारण कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
ट्रोल की टक्कर से पिता-पुत्र घायल
नाथद्वारा. घोड़ाघाटी पुलिया पर ओवरटेक कर रही एक कार को ट्रोले के टक्कर मार देने से कार में सवार पिता व पुत्र घायल हो गए। शहर के बस स्टैण्ड निवासी हेमंत पुत्र सत्यनारायण श्रीमाली अपने पुत्र विशाल के साथ उदयपुर से कार में नाथद्वारा आ रहे थे। घोड़ाघाटी पुलिया पर ओवरटेक करते समय ट्रोले ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार चला रहे हेमंत के पैर तथा शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोटें आई। जबकि, विशाल को मामूली चोटें आई। इस पर घायल को शहर के गोवर्धन राजकीय सामान्य चिकित्सालय में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। दुघर्टना इतनी जबर्दस्त थी कि कार का इंजन व आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि गनीमत रही कि दुर्घटना के दौरान कार के एयरबैग खुल गए, जिससे दोनों को गंभीर चोटें नहीं आई और जान बच गई।