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Patrika Alert : के्रडिट कॉपरेटिव सोसायटियों की कुंडली बना रही सरकार

locationराजसमंदPublished: Aug 07, 2019 11:47:49 am

Submitted by:

laxman singh

सहकारिता विभाग ने मांगी 24 बिन्दू की सूचना, हर माह देंनी होगी प्रगति रिपोर्ट

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Patrika Alert : के्रडिट कॉपरेटिव सोसायटियों की कुंडली बना रही सरकार

लक्ष्मणसिंह राठौड़ @ राजसमंद

मोटे ब्याज का लालच देकर लोगों से लाखों रुपए का निवेश कर हजम करने के भविष्य के्रडिट कॉपरेटिव के बाद आदर्श के्रडिट कॉपरेटिव का घोटाला उजागर होने के बाद सरकार ने प्रत्येक के्रडिट कॉपरेटिव सोसायटी की कुंडली में सरकार जुट गई है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने प्रत्येक सोसायटी से 24 बिन्दू की सूचना मांगी है, जिसमें सोसायटी के लाभ-हानि व जनता के निवेश, देय ब्याज की सारी भौतिक स्थिति शामिल है। सरकार द्वारा प्रतिमाह मासिक प्रगति रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया, मगर अधिकांश के्रडिट कॉपरेटिव सोसायटियों द्वारा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में टालमटोल की प्रवृत्ति अपनाई जा रही है।
जानकारी के अनुसार के्रडिट कॉपरेटिव सोसायटी में जमा-निकासी की तरलता नियमित बनाए रखने के लिए कुल जमा से न्यूनतम 10 प्रतिशत तक राशि सहकारी बैंकों में जमा करवाना अनिवार्य है। इसके बावजूद कई के्रडिट सोसायटी द्वारा यह राशि सहकारी बैंकों में जमा नहीं करवाई गई है। प्रत्येक सोसायटी को ऑडिट रिपोर्ट के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि जमा राशि का सोसायटी द्वारा किसी प्रकार के जोखिम भरा निवेश नहीं किया यथा अचल सम्पत्ति, शेयर मार्केट, रियल स्टेट में निवेश नहीं किया गया है। किसी भी सोसायटी सदस्य को हिस्सा राशि या अमानत राशि से 10 गुणा से ज्यादा ऋण नहीं दिया जा सकेगा। प्रतिवर्ष ऑडिट करवानी होगी और उसकी भौतिक रिपोर्ट विशेष लेखा परीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी। जमाकर्ता के साथ ऋणी व जमानतदारों की भी केवाईसी करनी होगी।
जमा पूंजी का बीमा आवश्यक
के्रडिट कॉपरेटिव सोसायटी में निवेश करने वाले सदस्यों की जमाओं का किसी प्रतिष्ठित बीमा कंपनी से बीमा करवाना अनिवार्य है। राजस्थान सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा 29 फरवरी 2012 के निर्देशानुसार हर व्यक्ति की जमा राशि की सुरक्षा की गारंटी सोसायटी की है।
यह मांगी भौतिक रिपोर्ट
के्रडिट कॉपरेटिव सोसायटी का नाम, पंजीयन/ पंजीयन/ दिनांक, कार्यक्षेत्र, शाखाएं, सदस्य संख्या समिति की, गैर सदस्यों के खाते, नाबालिग सदस्यों की संख्या, ऐसे सदस्यों की संख्या जिसमें पति/ पत्नी दोनों सदस्य है, हिस्साधारकों की संख्या, अधिकृत हिस्सा राशि, प्रदत्त हिस्सा राशि, संस्था की बोराइगिस (अन्य संस्थाओं से), कार्यशील पूंजी के अनुपात में प्रबंधकीय लागत का प्रतिशत, माह में कुल ऋण वितरण, ऋणी सदस्यों की संख्या, ऋणी खातों की संख्या, संचालक मंडल के सदस्यों/ रिश्तेदारोंं को वितरण, समिति द्वारा विनियोजित राशि संस्था, माह में कुल जमा, माह में अधिनियमान्तर्गत धारा 55 की जांच, धारा 57, धारा 99-100 के प्रकरण, निलामी की कार्रवाई, समिति के स्टाफ के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई की हो- विवरण, समिति के गत निरीक्षण की दिनांक, निरीक्षण पूर्ति व ऑडिट आक्षेप पूर्ति भिजवाने की तारीख तथा एमपीआर अवधि में समिति द्वारा भुगतान डिफॉल्टर होने के खातों की संख्या व राशि।
तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी
समस्त के्रडिट कॉपरेटिव सोसायटियों का निरीक्षण कर विशेष प्रारुप में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। जहां कहीं अनियमितता दिखे, तो तत्काल मुख्यालय को अवगत कराने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।
नीरज के. पवन, रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग राजसमंद
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