के्रडिट कॉपरेटिव सोसायटी में निवेश करने वाले सदस्यों की जमाओं का किसी प्रतिष्ठित बीमा कंपनी से बीमा करवाना अनिवार्य है। राजस्थान सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा 29 फरवरी 2012 के निर्देशानुसार हर व्यक्ति की जमा राशि की सुरक्षा की गारंटी सोसायटी की है।
के्रडिट कॉपरेटिव सोसायटी का नाम, पंजीयन/ पंजीयन/ दिनांक, कार्यक्षेत्र, शाखाएं, सदस्य संख्या समिति की, गैर सदस्यों के खाते, नाबालिग सदस्यों की संख्या, ऐसे सदस्यों की संख्या जिसमें पति/ पत्नी दोनों सदस्य है, हिस्साधारकों की संख्या, अधिकृत हिस्सा राशि, प्रदत्त हिस्सा राशि, संस्था की बोराइगिस (अन्य संस्थाओं से), कार्यशील पूंजी के अनुपात में प्रबंधकीय लागत का प्रतिशत, माह में कुल ऋण वितरण, ऋणी सदस्यों की संख्या, ऋणी खातों की संख्या, संचालक मंडल के सदस्यों/ रिश्तेदारोंं को वितरण, समिति द्वारा विनियोजित राशि संस्था, माह में कुल जमा, माह में अधिनियमान्तर्गत धारा 55 की जांच, धारा 57, धारा 99-100 के प्रकरण, निलामी की कार्रवाई, समिति के स्टाफ के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई की हो- विवरण, समिति के गत निरीक्षण की दिनांक, निरीक्षण पूर्ति व ऑडिट आक्षेप पूर्ति भिजवाने की तारीख तथा एमपीआर अवधि में समिति द्वारा भुगतान डिफॉल्टर होने के खातों की संख्या व राशि।
समस्त के्रडिट कॉपरेटिव सोसायटियों का निरीक्षण कर विशेष प्रारुप में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। जहां कहीं अनियमितता दिखे, तो तत्काल मुख्यालय को अवगत कराने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।
नीरज के. पवन, रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग राजसमंद