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हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्र कैद

locationराजसमंदPublished: Jan 28, 2020 11:15:02 am

Submitted by:

Aswani

जिला एवं सेशन न्यायालय का फैसला

हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्र कैद

हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्र कैद

राजसमंद. वर्ष 2017 में घर में घुसकर हुई महिला की हत्या के मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा १२ हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना नहीं देने पर आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
Decision of District and Sessions Court Rajsamand

लोक अभियोजक जयदेव कच्छावा ने बताया कि जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश धीरेंद्र जोशी ने सोमवार को घर में घुस कर हत्या के मामले में दीपेश पुत्र जगदीशचंद्र जोशी निवासी बड़ा भाणुजा (सुरावतो की भागल) को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इसमें आईपीसी की धारा ३०२ के तहत उम्रकैद व १० हजार रुपए का जुर्माना तथा धारा ४५४ के तहत तीन साल की सजा व २ हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। मामले में २५ गवाह व ३७ दस्तावेज पेश किए गए।

यह था मामला
४ मार्च २०१७ को दोपहर के समय गोविंद नगर हाउसिंगबोर्ड में किराए पर रहने वाली शारदा पत्नी शैलेश जोशी (३२) निवासी दडवल थाना खमनोर की हत्या हो गई थी। हत्या वाले दिन शारदा का पति मस्कट विदेश में था। पुलिस पड़ोसियों मुक्ता जोशी पत्नी चंद्रकांत जोशी, सीता पत्नी रवी नागदा आदि को गवाह बनाकर मामला दर्ज किया था।
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