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DECISION : मासूम बेटी की गवाही पर पिता के हत्यारे चाचा को आजीवन कारावास

अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय का फैसला

राजसमंदApr 25, 2018 / 12:43 pm

Laxman

राजसमंद. अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसी के भाई को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायिक सूत्रों के अनुसार बोयता का खेत, गवार निवासी जमना भील ने रिपोर्ट दी। बताया कि 24 अगस्त 2015 को शाम जमीन विवाद को लेकर उसके पति नारूलाल भील (40) पुत्र वगता भील का उसके देवर केसु उर्फ केशाराम भील व उसके पुत्र डालू, गोपा भील से झगड़ा हो गया। घर के बाहर गाली गलोच करते हुए देवर व उसके पुत्रों ने लठ से उसके पति नारूलाल को मारा, जिससे वह गश खाकर नीचे गिर पड़ा। चिल्लाने की आवाज सुन कर वह बाहर पहुंची, तो आरोपितों ने लठ से उसे भी पीटा और रात को मौत हो गई। पुलिस ने जांच के बाद नारू लाल की हत्या के आरोप में उसके भाई केसु उर्फ केशाराम भील व उसके पुत्र डालू के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक गोपालकृष्ण जाट ने 16 गवाह व 31 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने केशाराम को हत्या के आरोप में दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही उसके पुत्र डालूराम को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।
सांसद राठौड़ आज से दार्जिलिंग और कोलकत्ता दौरे पर
राजसमन्द. सांसद हरिओम सिंह राठौड़ आज से दार्जिलिंग और कोलकत्ता के दौरे पर रहेंगे। संसदीय क्षेत्र मीडिया संयोजक मधुप्रकाश लड्ढा ने बताया कि सांसद राठौड़ 25 अप्रेल से 28 अप्रेल तक दार्जीलिंग और कोलकत्ता में संसद की श्रमसमिति की होने वाली बैठकों में भाग लेंगे। दार्जिलिंग में होने वाली बैठक में स्किल डेवलपमेंट और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को पश्चिम बंगाल में किस तरह लागू किया गया है इसकी जानकारी लेंगे, वहीं 26 अप्रेल को चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के हितों में होने वाली नई योजनाओं की क्रियान्विति के सम्बन्ध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
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