scriptCOURT DECISION : पांच साल पहले गला घोंट युवती की कर दी थी हत्या, अब हत्यारे को न्यायालय ने दी उम्रकैद की सजा | Five years ago the assassination of a young woman now the court senten | Patrika News

COURT DECISION : पांच साल पहले गला घोंट युवती की कर दी थी हत्या, अब हत्यारे को न्यायालय ने दी उम्रकैद की सजा

locationराजसमंदPublished: Sep 20, 2017 03:24:01 pm

Submitted by:

laxman singh

– जिला एवं सेशन न्यायालय राजसमंद का फैसला

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अदालत में पेशी

राजसमंद. पांच साल पहले राज्यावास में युवती की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश बुलाकीदास व्यास ने आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायिक सूत्रों के अनुसार कांकरोली हाल राज्यावास निवासी नीलम (24) पुत्री भैरूशंकर व्यास ने 19 सितंबर 2012 का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। हत्या की आशंका पर कांकरोली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तत्कालीन सीआई गणेशनाथ ने जांच करते हुए खेडिय़ा, उम्मेदपुरा, भींडर (उदयपुर) निवासी राम सिंह पुत्र चमनसिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। फिर आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गोपालकृष्ण जाट ने की और 23 गवाह व 45 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। न्यायाधीश व्यास ने दोनों पक्षों से लंबी सुनवाई के बाद आरोपित रामसिंह को दोषी करार दे दिया। साथ ही धारा 302 में आजीवन कारावास, 10 हजार रुपए अर्थदंड, अदम अदायगी पर दो माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई। धारा 450 में 10 वर्ष कारावास, 5 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 38 0 में पांच वर्ष कैद व पां च हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। सजा का मुख्य आधार एफएसएल की रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट व मृतक के तकिये पर गिरे मानव बाल व अभियुक्त रामसिंह के बाल के डीएनए रिपोर्ट बनी।
युवती पर प्राणघातक हमला, पुलिस में प्रकरण दर्ज
राजसमंद. जबरन घर में घुसकर प्राणघातक हमला करने पर एक दर्जन लोगों के खिलाफ नाथद्वारा थाने में प्रकरण दर्ज हुआ। पुलिस के अनुसार बागोल निवासी नीतिन कुमार पुत्र ओमप्रकाश ढीकवाल ने गांव महिपाल सिंह, जगपालसिंह, उदयसिंह सहित एक दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी। आरोप है कि 5 सितंबर रात आठ बजे आरोपित जबरन उसके घर में घुसे आए और उसकी बहन से अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। नीतिन ने हमलावरों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है।
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