जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई है। चालान बनाने व दुकानें सीज करने की कार्यवाही भी बढ़ी है। राजसमंद जिले में संभाग में उदयपुर के बाद सबसे ज्यादा सख्ती की जा रही है।
राजस्थान पत्रिका से बातचीत में पोसवाल ने कहा कि किसी भी तरह की भीड़ करने व सामाजिक कार्यक्रम पर पहले ही प्रतिबंध है। ये सही है कि धरना-प्रदर्शन ज्यादा होने लगे हैं। ऐसे में स्वानुशासन जरूरी है। लोग कलक्टट्रेट भी भीड़ में आ रहे हैं। लापरवाही पहले से ज्यादा हो रही है। यदि आमजन या कोई भी नहीं मानता है तो सख्ती और बढ़ाई जा सकती है। अभी प्रशासन का पहला लक्ष्य आमजन में मास्क की अनिवार्यता करना है।
जिला कलक्टर ने कहा कि शहर में संक्रमण में नियंत्रण में हर तबके का साथ चाहिए। सभी को मिलकर इसके लिए प्रयास करने होंगे। किसी भी तरह के प्रदर्शन से बचना चाहिए। ये संक्रमण इस समय गंभीर हालत में है, ऐसे में आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन सजग है और इसके लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं।
निषेधाज्ञा के तहत नए दिशा-निर्देश जारी
जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द कुमार पोसवाल ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर कोराना की स्थिति को देखते हुए धारा 144 के तहत सभी पूर्व में जारी आदेशों के स्थान पर नए आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार के जारी आदेशानुसार द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 31 अक्टूम्बर तक के लिए जारी किए हैं।
नवीन आदेशानुसार जिला क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभा एवं बड़े सामूहिक आयोजनों पर 31 अक्टूबर तक प्रतिबंध रहेगा। विवाह संबंधी आयोजन में अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। आयोजनकर्ता द्वारा इस संबंध में संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी एवं कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुपालना यथा फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश-सेनेटाइजर के प्रावधानों के साथ अनुमति जारी रहेगी।
इसके अलावा अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग हैंडवॉश-सेनेटाइजर के साथ 20 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 21 सितंबर मध्य रात्रि से तत्काल से प्रभावित होकर अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
31 नए कोरोना पॉजिटिव, 1982 हुई संक्रमितों की संख्या
जिले में मंगलवार को आई कोरोना जांच रिपोर्ट में चिकित्सा विभाग के अनुसार 31 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ विभाग के अनुसार जिले में अब तक संक्रमितों की संख्या 1982 पहुंच गई है। इनमें राजसमंद शहर से 16, राजसमंद ग्रामीण क्षेत्र से 3, रेलमगरा से 4, नाथद्वारा शहर से 6, आमेट व खमनोर से एक-एक व्यक्ति है। सभी को संस्थागत आइसोलेशन में भर्ती कर लिया गया है तथा पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले लोगों के सैम्पल लेने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जेपी बुनकर ने बताया कि राजसमंद शहर से 10 वर्षीय बालिका, 54 वर्षीय महिला, 6 0 वर्षीय वृद्ध, 45 वर्षीय पुरुष, 46 वर्षीय पुरुष, 55 वर्षीय पुरुष, 48 वर्षीय पुरुष, 40 वर्षीय महिला, 5 वर्षीय बालिका, 52 वर्षीय महिला, 46 वर्षीय पुरुष, 80 वर्षीय वृद्ध, 61 वर्षीय वृद्ध, 51 वर्षीय महिला, 50 वर्षीय पुरुष, 56 वर्षीय महिला, राजसमंद के ग्रामीण क्षेत्र से 43 वर्षीय पुरुष, 42 वर्षीय महिला, 29 वर्षीय युवक, रेलमगरा ब्लॉक से 3 वर्षीय बालिका, 28 वर्षीय युवक, 25 वर्षीय युवक, 52 वर्षीय पुरुष, नाथद्वारा शहर से 42 वर्षीय पुरुष, 22 वर्षीय युवक, 52 वर्षीय पुरुष, 51 वर्षीय महिला, 60 वर्षीय वृद्धा, 51 वर्षीय महिला, आमेट से 50 वर्षीय पुरुष व खमनोर से 45 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
31 लोगों के सैम्पल लिए
पीपली आचार्यान. स्थानीय गांव में 67 वर्षीय वृद्ध की शनिवार को कोरोना से मौत हो जाने के बाद डॉ.एमएल यादव ने मंगलवार को चिकित्सा विभाग की टीम के साथ बस स्टैण्ड के पास मोहल्ले का सर्वे किया। इसके बाद आंगनवाड़ी 2 पर परिजनों एवं सम्पर्क में आए 31 लोगों के सैंपल लिए गए। साथ ही घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया कि बिना मास्क लगाए कोई भी घरों से बाहर नही निकले।