जिला मुख्यालय पर सम संख्या वाली तिथियों पर खुलेगी किराणा दुकानें
- सवेरे 10 से शाम पांच बजे तक का समय निर्धारित
- लाॅकडाउन नियमों का पालना सुनिश्चित करने को कहा

राजसमन्द. लॉकडाउन के दौरान आमजन को जरूरी राशन के सामान की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपखण्ड अधिकारी सुशील कुमार ने आदेश जारी कर जिला मुख्यालय पर सभी किराणा एवं खाद्यान आदि आवश्यक सामग्री की दुकानें सम संख्या वाली तिथियों यथा 24, 26, 28 व 30 अप्रेल एवं 2 मई को खोलने के निर्देश दिए हैं। उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि ये दुकानें सवेरे 10 से शाम पांच बजे तक खुल सकेगी। इस दौरान उन्हें लॉकडाउन कानून का सख्ती से पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही आवश्यक सामग्री की होम डिलीवरी यथावत जारी रहेगी।
जिला खाद्यान व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रकाश सोनी ने भी सभी व्यापारियों को जारी सूचना में दुकान में मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करने व दुकान के बाहर सामग्री की दरों की सूची चस्पा करने को कहा है। व्यापारियों से तय दरों से ज्यादा राशि न वसूलने व दुकान पर किसी भी तरह की भीड़ न होने देने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा उन्हें गुटखा, तम्बाकू व जर्दा नहीं बेचने को कहा है। उन्होंने व्यापारियों को आगाह किया कि ये गुटखा, तम्बाकू व जर्दा बेचने पर जुर्माना व सख्त कार्यवाही की जा सकती है।
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