आवेदन पत्रों का निस्तारण समय पर करने के निर्देश
जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन पेंशन योजना को 15 अगस्त से ऑनलाइन किया जा चुका है तथा दो अक्टूबर 2017 के पश्चात् सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जा रहा है। प्राप्त आवेदन के प्रमाणीकरण जांच का कार्य तहसीलदार, आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, नगरनिकाय द्वारा 30 दिवस में, स्वीकृति का कार्य उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी द्वारा 15 दिवस मेें और भुगतान कार्य कोषाधिकारी, उपकोषाधिकारी द्वारा 45 दिवस में करवाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से भुगतान की कार्यवाही किए जाने के लिए 90 दिवस की कालावधि निर्धारित की गई है। जिला कलक्टर ने जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों, कोषाधिकारी, नगरनिकायों से संबंधित अधिकारियों व तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण करें एवं पेंशन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराते हुए समय पर पेंशन राशि का भुगतान करें। निर्धारित समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्र का निस्तारण नहीं होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन पेंशन योजना को 15 अगस्त से ऑनलाइन किया जा चुका है तथा दो अक्टूबर 2017 के पश्चात् सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जा रहा है। प्राप्त आवेदन के प्रमाणीकरण जांच का कार्य तहसीलदार, आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, नगरनिकाय द्वारा 30 दिवस में, स्वीकृति का कार्य उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी द्वारा 15 दिवस मेें और भुगतान कार्य कोषाधिकारी, उपकोषाधिकारी द्वारा 45 दिवस में करवाया जाना आवश्यक है। इस प्रकार ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से भुगतान की कार्यवाही किए जाने के लिए 90 दिवस की कालावधि निर्धारित की गई है। जिला कलक्टर ने जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों, कोषाधिकारी, नगरनिकायों से संबंधित अधिकारियों व तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण करें एवं पेंशन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराते हुए समय पर पेंशन राशि का भुगतान करें। निर्धारित समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्र का निस्तारण नहीं होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।