बलात्कार पीडि़ता को 24 सप्ताह का गर्भ, हाईकोर्ट के निर्देश पर कराया अबॉर्शन
राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगी थी मेडिकल रिपोर्ट, उदयपुर के सरकारी अस्पताल में मेडिकल टीम ने किया गर्भपात
राजसमंद
Published: May 11, 2022 10:20:51 pm
राजसमंद. जिले की एक बलात्कार पीडि़त गर्भवती बालिका को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सहायता उपलब्ध करवाकर उसका गर्भपात करवाया गया। प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने बताया कि यौन अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में नाबालिग बालिका बलात्कार के बाद गर्भवती हो गई। परिजनों को पता चलने तक उसकी जांच में गर्भकाल 24 सप्ताह से अधिक का हो चुका था। बाल कल्याण समिति ने सहायता उपलब्ध कराने का निवेदन किया। प्राधिकरण ने मामले को अत्यंत गम्भीरता से लेकर प्रार्थना-पत्र प्राप्त मिलते ही पीडि़त नाबालिग के परिजनों से सम्पर्क किया। काउंसलर नियुक्त कर प्राधिकरण कार्यालय में ही पीडि़ता व परिजनों की काउंसलिंग करवाई गई। प्राधिकरण सचिव ने काउंसलिंग कराने पर बालिका और उसके परिजनों ने नियमानुसार गर्भपात कराने की अपनी सहमति प्रदान की। तमाम कागजी कार्यवाही एक ही दिन में पूरी कर 24 सप्ताह से अधिक का गर्भ होने के कारण गर्भ समापन के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवा राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट प्रस्तुत की। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एमबी हॉस्पीटल, उदयपुर से मेडिकल बोर्ड गठित कर गर्भपात के संबंध में राय मांगी। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पीडित बालिका का गर्भपात कराने की कोर्ट ने अनुमति दे दी। बालिका का उदयपुर के राजकीय चिकित्सालय में नियमानुसार गर्भ समापन किया गया। प्राधिकरण ने बालिका को पीडि़त प्रतिकर स्कीम-2011 के तहत प्रतिकर राशि दिलाने की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। गर्भपात होने से बलात्कार पीड़िता को अनचाहे गर्भ से भी छुटकारा मिल गया है।

बलात्कार पीडि़ता को 24 सप्ताह का गर्भ, हाईकोर्ट के निर्देश पर कराया अबॉर्शन
पत्रिका डेली न्यूज़लेटर
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