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रेस्टोरेंट में खाना नहीं देने पर मालिक से मारपीट की वजह ने तीन युवकों को डाल दिया उम्रकैद में

locationराजसमंदPublished: Oct 12, 2023 10:45:49 pm

Submitted by:

jitendra paliwal

राजसमंद में प्राणघातक हमला व जातिगत अपमान के प्रकरण में एससी-एसटी कोर्ट का फैसला, 1.30 लाख रुपए जुर्माना भी

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राजसमंद. प्राणघातक हमले व जातिगत अपमान के तीन साल पुराने एक मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने गुरुवार को फैसला देते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 1.30 लाख रुपए का अर्थदण्ड सुनाया। आरोपी शिवलाल उर्फ शिवा, कमलेश व सरीन को विशिष्ट न्यायाधीश पवन कुमार जीनवाल ने सजा सुनाई।
परिवादी अभिषेक खींची ने 23 सितम्बर, 2020 को राजनगर थाने में रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि गायरियावास में परिवादी का हवेली नाम से रेस्टोरेंट है। वह वहां बैठा था, जहां सरीन, कमलेश जोशी व शिवलाल उर्फ शिवा रात 11:30 बजे आए और खाना मांगा। रेस्टोरेंट बंद होने की बात पर जातिसूचक गालियां दी। अभिषेक को नर्सिंग केयर सेंटर, सनवाड़ के बाहर दवाई लेने जाते वक्त मोटरसाइकिल पर आए तीनों आरोपियों ने धारदार चाकू से उसके सिर पर वार किया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान पूरा किया और अदालत में आरोप-पत्र पेश किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक राजकिशोर ब्रजवासी ने 14 गवाह तथा 18 दस्तावेज पेश किए। पुलिस ने अभियुक्तों का पूर्व सजायाबी रिकॉर्ड भी पेश किया, जिसमें सरीन के विरुद्ध 8 आपराधिक प्रकरण, शिवलाल उर्फ शिवा के विरुद्ध 6 तथा अभियुक्त कमलेश के विरुद्ध एक आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया।
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