नाबालिग बालिका के बलात्कारी को 20 साल की कठोर कैद
राजसमंदPublished: Nov 08, 2023 10:07:40 pm
Court news राजसमंद पोक्सो कोर्ट ने सुनाया 21 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी


Court news 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को उसके घर से बहला-फुसलाकर और धमकाकर ले जाने व उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी को पॉक्सो न्यायालय, राजसमंद के न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया।विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 15 जनवरी, 2020 को पीडि़ता के पिता ने आमेट पुलिस थाने में दी रिपोर्ट में बताया था कि एक दिन पहले पति-पत्नी सुबह करीब 8 बजे खेत पर गए थे। घर पर तीनों पुत्रियां थी। थोड़ी देर बाद दोनों बड़ी पुत्रियां भी खेत पर आ गईं। घर पर अकेली छोटी नाबालिग पुत्री नाक बिंदवाने घर से निकली। इसके बारे में दोनों बड़ी बहनों को उसने बता दिया था। सब लोग दिनभर खेत पर काम कर शाम को घर लौटे तो छोटी पुत्री घर पर नहीं मिली। आस-पड़ोस में पता किया व रिश्तेदारी में भी काफी तलाश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की तो सामने आया कि उसे तेजाराम उर्फ तेजू ने फोन कर खेत पर बुलाया और रास्ते में गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर मुंबई ले गया। वहां तेजू का भाई भी रहता है। तेजू ने पीडि़ता को चार दिन तक वहीं रखा तथा उससे बलात्कार किया। तेजू के भाई ने पुलिस आने की आशंका पर उन्हें मौसी के घर भेज दिया। वहां भी तीन दिन तक रखकर उससे बलात्कार किया।