यह है नया नियम, दो लाख तक का जुर्माना
खाद्य नियामक ने खुली मिठाइयों पर ‘बेस्ट बिफोर डेटÓ लिखना अनिवार्य किया है। इससे खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा का पता चलेगा, साथ ही मिठाई का कितने समय तक इस्तेमाल ठीक रहेगा, इसकी जानकरी मिलेगी। कोई दुकानदार मिठाइयों पर स्लिप नहीं लगाएगा तो नियमानुसार उस पर दो लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
खाद्य नियामक ने खुली मिठाइयों पर ‘बेस्ट बिफोर डेटÓ लिखना अनिवार्य किया है। इससे खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा का पता चलेगा, साथ ही मिठाई का कितने समय तक इस्तेमाल ठीक रहेगा, इसकी जानकरी मिलेगी। कोई दुकानदार मिठाइयों पर स्लिप नहीं लगाएगा तो नियमानुसार उस पर दो लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
मिठाइयों की एस्पायरी डेट तय
कलाकंद और गुलाब सकरी 1 दिन
दुग्ध उत्पाद से बनी, बंगाली मिठाइयां 2 दिन
मावे से बनी मिठाइयां 4 दिन
घी, ड्राईफूड व लड्डू, काजू कतली, घेवर आदि 7 दिन
बेसन लड्डू, चना बर्फी, अंजीर, खजूर बर्फी आदि 20 दिन
कलाकंद और गुलाब सकरी 1 दिन
दुग्ध उत्पाद से बनी, बंगाली मिठाइयां 2 दिन
मावे से बनी मिठाइयां 4 दिन
घी, ड्राईफूड व लड्डू, काजू कतली, घेवर आदि 7 दिन
बेसन लड्डू, चना बर्फी, अंजीर, खजूर बर्फी आदि 20 दिन
इसलिए पड़ी जरुरत
त्योहारी सीजन में हलवाई मिठाई काफी पहले बनाकर रख लेते हैं, वे इसे मांग के आधार पर बेचते रहते हैं। जिससे कईबार लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए नया नियम बनाया गया है।
त्योहारी सीजन में हलवाई मिठाई काफी पहले बनाकर रख लेते हैं, वे इसे मांग के आधार पर बेचते रहते हैं। जिससे कईबार लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए नया नियम बनाया गया है।
नया नियम लागू हुआ है…
1 अक्टूबर से नया नियम लागू हुआ है। हां ये सही है कि अभी इसकी लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन शीघ्र ही हम दुकानदारों से समझाइश और उसके बाद कार्रवाई शुरू करेंगे।
-नरेश चेजारा, खाद्य निरीक्षक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजसमंद
1 अक्टूबर से नया नियम लागू हुआ है। हां ये सही है कि अभी इसकी लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन शीघ्र ही हम दुकानदारों से समझाइश और उसके बाद कार्रवाई शुरू करेंगे।
-नरेश चेजारा, खाद्य निरीक्षक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजसमंद