अभियोजन अधिकारी कमलेश कुमार शर्मा ने बताया कि परिवादी आशीष कुमार शर्मा पुत्र छगनलाल शर्मा ने २ अक्टूबर 2011 को पुलिस थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि वह प्रात: पौने छह बजे अपने हल्का जमादार रामचन्द्र के साथ श्रीनाथजी मंदिर के पास स्थित शिव मंदिर के पास सफाई व्यवस्था जांच रहे थे। तभी वहां पर नानीजी का बाग निवासी महिपाल उर्फ सोनू पुत्र नंदकिशोर सोनी मोटरसाईकिल लेकर आया और टक्कर मारने लगा और अभद्र व्यवहार करते हुए धमकी दी। इस पर आशीष के द्वारा दर्ज कराई प्राथमिकी के बाद नाथद्वारा पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। इसके बाद प्रसंज्ञान व आरोप विरचना के पश्चात अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 साक्षियों को तथा बचाव पक्ष की ओर से कुल ३ साक्षियों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने महिपाल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
नहीं लगा पर्स व मोबाइल चोरी का सुराग
नाथद्वारा. शहर के इंदिरा रोड पर सब्जी लेकर घर जा रही महिला से पर्स छीनने की घटना के दूसरे दिन भी आरोपी का कोई सुराग नहीं लग पाया है। शहर में सोमवार शाम को हुई वारदात के बाद पुलिस के द्वारा मामले में मंगलवार को विभिन्न पहलुओं के आधार पर जांच की गई। इसके तहत इंदिरा रोड व आसपास के मार्ग व बैंकों तथा अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले, परंतु कोई सुराग नहीं लग पाया। वृत निरीक्षक महिपाल सिंह शिशोदिया ने बताया कि घटना के बाद से ही अनुसंधान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को शहर के इंदिरा रोड पाटीदार सेवा समाज के सामने रहने वाली रंजना पत्नी भगवतीलाल माली के हाथ से मोटर साईकिल सवार पर्स छीनकर फरार हो गया था।