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सांसद आजम खान और उनके बेटे अभी जेल में ही रहेंगे बंद, जमानत मामले में SC ने टाली सुनवाई

locationरामपुरPublished: Jan 11, 2021 02:49:54 pm

Submitted by:

lokesh verma

Highlights
– हाईकोर्ट ने दिए थे सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे को तत्काल रिहा करने का आदेश
– हाईकोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने दी थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
– सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई अगले हफ्ते तक के लिए टाली

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रामपुर. समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) सांसद आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) की जमानत पर साेमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में होने वाली सुनवाई टल गई है। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन की पैरवी में व्यस्त सॉलिसिटर जनरल उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई अगले हफ्ते तक के लिए टाल दी है।
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बता दें कि अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के इस फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल व्यस्त होने के चलते पेश नहीं हो सके। अब इस मामले में एक हफ्ते बाद अगली सुनवाई हो सकती है।
दरअसल, अब्दुल्ला आजम खान पर दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है। यह आरोप अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान लगाया गया था। अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन को चुनौती देते हुए पूूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने कहा था कि 2017 के विधानसभा चुनाव के समय आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम 25 वर्ष के नहीं थे। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेज दाखिल किए थे और झूठा हलफनामा भी दिया था। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी थी। इसके साथ ही उनके और उनके माता-पिता के विरूद्ध कार्रवाई हो रही है।
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