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हथियार के शौकीनों के लिए बड़ी खबर, लाइसेंस सरेंडर नहीं करने वाले बड़े नेताओं समेत इन लोगों को नोटिस जारी

locationरामपुरPublished: Dec 18, 2020 06:05:25 pm

Submitted by:

lokesh verma

Highlights
– सपा सांसद आजम खान समेत 36 लोगों को शस्त्र लाइसेंस सरेंडर करने का नोटिस
– शस्त्र नियमावली में बदलाव के बाद 13 दिसंबर तक का दिया गया था समय
– दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस धारकों को नोटिस जारी

रामपुर. सपा सांसद आजम खान को जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस सरेंडर नहीं करने के मामले में नोटिस भेजा है। उनके अलावा पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान और पूर्व विधायक युसूफ अली समेत 36 लोगों को भी शस्त्र लाइसेंस सरेंडर करने का नोटिस भेजा गया है। जिला प्रशासन ने इन सभी को लाइसेंस सरेंडर करने के लिए एक माह का समय दिया है। अगर ये लोग निर्धारित अवधि में लाइसेंस सरेंडर नहीं करेंगे तो प्रशासन खुद इनके लाइसेंस निरस्त कर देगा।
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उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने शस्त्र नियमावली में बदलाव करते हुए दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद रामपुर जिले के कई नेता जिनके पास तीन-तीन शस्त्र लाइसेंस हैं। वह अपना तीसरा लाइसेंस सरेंडर नहीं कर रहे थे। जबकि इसके लिए गाइडलाइन के तहत 13 दिसंबर तक का समय दिया गया था। इस पर डीएम ने नोटिस जारी करते हुए तीसरे हथियार का लाइसेंस सरेंडर करने के लिए कहा है।
बता दें कि सांसद आजम खान के पास एक रिवाल्वर, एक रायफल और एक दोनाली बंदूक है। वहीं, आजम खान के भाई शरीफ खान को एक शस्त्र लाइसेंस सरेंडर करने का नोटिस मिला है। जबकि पूर्व मंत्री नवेद मियां के पास भी दो से अधिक हथियारों के लाइसेंस हैं। पूर्व विधायक यूसुफ अली के पास भी तीन लाइसेंस हैं। इसी तरह पूर्व विधायक युसूफ अली के पास रिवाल्वर, राइफल और दो नाली बंदूक के लाइसेंस हैं।
जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि जिन लोगों के पास दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं। उन्हें एक सरेंडर करना था, लेकिन 13 दिसंबर तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया। इस तरह के 36 लोगों को नोटिस जारी हुए हैं।

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