साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान पर भड़काऊ भाषण में रामपुर कीMP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी पाया था। कोर्ट ने 3 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया था। तब सजा के एलान के कुछ ही समय बाद आजम खान को जमानत भी मिल गई थी। आजम खान को धारा 153A, 505A और 125 के तहत दोषी पाया गया था।
28 अक्टूबर 2022 को आजम खान की विधायकी चली गई। चुनाव आयोग को सेशन कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव तारीखों का ऐलान का आदेश दिया था। 5 दिसंबर को रामपुर में उप-चुनाव की वोटिंग हुई। 8 दिसंबर को रिजल्ट आया। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने आजम खान के करीबी आसिम राजा को 34 हजार 236 वोटों के अंतर से हरा दिया।
छह महीने बीतने के बाद रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने बुधवार यानी 24 मई 2023 को आजम खान को दोष मुक्त कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या उनकी विधायकी वापस होगी? तो इसका जवाब है कि अब उनकी विधायकी वापस नहीं होगी। न ही ये अभी चुनाव लड़ने के योग्य हुए हैं, क्योंकि उन्हें छजलैट में धरना-प्रदर्शन करने के मामले में दो साल की सजा हुई है। अगर आजम को इस मामले में दो साल की सजा नहीं हुई होती तो चुनाव लड़ने योग्य हो जाते। अभी भी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते।
इस बारे में राष्ट्रीय सहारा के वरिष्ठ पत्रकार ने बताया, “भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून के 1989 के अनुसार- कोर्ट से जरूर दोषमुक्त हो गए हैं, लेकिन उनकी विधायकी वापस नहीं होगी, क्योंकि रामपुर में उप-चुनाव हो चुका है। अगर ये फैसला चुनाव होने से पहले आता तो उनकी विधायकी वापस हो सकती थी।”