एडीजे-6 की कोर्ट में चल रही है सुनवाई दरअसल, सांसद आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र और दो पैनकार्ड रखने के आरोप में दर्ज मुकदमे में बुरी तरह फंसे हैं। इसी आरोप से जुड़े एक केस में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ आकश हनी सक्सेना ने मुकदमा लिखाया था। इस मामले में पुलिस (Police) ने कोर्ट (Court) में चार्जशीट दाखिल की है। इसके बाद आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी हो चुके हैं। पुलिस ने उनके घर के आसपास मोहल्लों में मुनादी भी कराई है। आजम खान ने इसी मामले में अपनी, पत्नी व बेटे की अंतरिम जमानत के लिए जिला जज अदालत में याचिका अर्जी लगाई थी। उसे जज साहिबा ने एडीजे-6 की अदालत भेज दिया था। उसी पर शनिवार को सुनवाई होनी थी। इसमें आजम खान के वकील नहीं आए।
जूनियर वकील ने दिया प्रार्थना पत्र सरकारी अधिवक्ता राम अवतार सैनी का कहना है कि आजम खाम के अधिवक्ता के जूनियर ने कोर्ट को एक प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें लिखा है कि उनकी तबियत खराब है। इसकी वजह से वह कोर्ट में आकर बहस नहीं कर सकते। इस पर कोर्ट ने आजम खान के अधिवक्ता को दो दिन की मोहलत दी है। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने सपा शासनकाल में अपने बेटे के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए हैं। साथ ही दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए। दोनों जन्म प्रमाणपत्र को लेकर शिकायत हुई है।