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कोर्ट ने दिए थे कुर्की के आदेश
यहां बता दें कि दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में बुधवार को सपा सांसद आजम खां और स्वार से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे। उन्होंने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में आत्मसमर्पण की अर्जी लगाई। जिस पर कोर्ट ने उन्हें तीन मार्च तक जेल भेजने के निर्देश दिए। आजम खान लगातार कोर्ट से गैरहाजिर चल रहे थे। इस मामले में कोर्ट की सख्ती के बाद भी सपा सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के कोर्ट में हाजिर न होने पर स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को सीआरपीसी की धारा-83 के तहत संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए थे।
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इन्होने की थी शिकायत
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने पूर्व में गंज कोतवाली में मोहम्मद आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि अनुचित लाभ लेने के लिए सपा सांसद आजम खां और उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए।