रामपुर

आजम खान की जौहर ट्रस्ट पर कोर्ट ने लगाया 100 रुपये का जुर्माना, जानिये क्यों

Highlights:
-आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार जौहर विश्विद्यालय को लेकर चल रहा केस
-आजम खान के वकील कोर्ट से लगातार कर रहे तारीख की मांग
-कोर्ट ने फटकार लगाते हुए अंतिम तारीख दी

रामपुरOct 30, 2020 / 01:25 pm

Rahul Chauhan

Teachers

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
रामपुर। सांसद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट पर एडीएम जगदम्बा प्रसाद की कोर्ट ने केस की अगली तारीख लेने को लेकर 100 रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने आजम खान के वकील को हिदायत देते हुए कहा कि अब ये आखिरी मौका 100 रुपये का हर्जाना डालकर दिया जा रहा है। इस तारीख के बाद उन्हें कोई भी तारीख नहीं दी जाएगी। जिस पर सांसद आजम खान के वकील ने कहा है कि वह अब अगली तारीख को पूरी तैयारी करके कोर्ट को साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे।
ये है पूरा प्रकरण

बता दें कि कई माह पहले एक शिकायत सांसद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर जिलाधिकारी के यहां की गई। जिसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि जो आरोप शिकायत में लगाये गए हैं, वह सभी सही हैं। उन्हीं आरोपों को लेकर डीएम के आदेश पर एडीएम कोर्ट में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज हुआ। उसी केस को लेकर आजम खान के वकील बार बार कोर्ट से अगली तारीख मांग रहे थे। कोर्ट में वकील को साक्ष्य देने हैं। जिसमें कोर्ट को सुनवाई करके फैसला सुनाना है।
आजम खान के ट्रस्ट पर हैं ये आरोप

सरकारी वकील के मुताबिक पूर्व की सरकार में मन्त्री रहे आजम खान ने अपनी जौहर ट्रस्ट की जमीन खरीद फरोख्त के लिए एक शासनादेश के तहत स्टांप शुल्क में छूट कराई थी। शासनादेश में ये साफ साफ लिखा है कि ये छूट इसलिए दी जा रही है कि जिस जमीन को खरीदा जाएगा, उस जमीन पर चैरिटी के कामकाज किये जायेंगे। इससे क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा, पर पिछले दस वर्षों में ऐसा कोई कार्य जौहर ट्रस्ट में नहीं हुआ है। शासनादेश में लिखा है कि अगर कोई काम चैरिटी का नहीं होता है तो ये जमीन जिसकी है उसे वापस हो जाएगी। यानी कि सांसद आजम खान का कब्जा उस जमीन से खत्म हो जाएगा।
सांसद आजम खान के वकील बोले-

वहीं संसद आजम खान के वकील अजय पाठक ने बताया कि ट्रष्ट पर जो भी आरोप लगाए हैं, वह निराधार हैं। हमारी तैयारी पूरी हो गई है। कोर्ट ने जो अगली तारीख दी है उसी तारीख पर हम कोर्ट को साफ कर देंगे कि पिछले दस वर्षों में जौहर ट्रष्ट के भीतर चैरिटी के इतने कार्ये किये हैं, जिससे यहां की जनता को उसका लाभ मिला है।

Hindi News / Rampur / आजम खान की जौहर ट्रस्ट पर कोर्ट ने लगाया 100 रुपये का जुर्माना, जानिये क्यों

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.