यह भी पढ़ें-
लखनऊ नगर निगम बॉन्ड की लिस्टिंग पर बोले सीएम योगी, बताया- नगर निकायों के लिए नए युग की शुरुआत गौरतलब है कि एसआईटी ने जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान के खिलाफ 25 अप्रैल 2018 को मुकदमा दर्ज किया था। इस केस में आजम खान समेत तत्कालीन नगर विकास सचिव एसपी सिंह, तत्कालीन चीफ इंजीनियर अनिल खरे और पूर्व एमडी पीके आसुदानी को भी नामजद किया गया था।
बता दें कि सपा के शासनकाल में जल निगम में जेई के 853 पद, क्लर्क के 335 पद और असिस्टेंट इंजीनियर के 117 पद पर भर्तियां की गई थीं। एसआईटी ने मामले की जांच के बाद आजम खान को दोषी पाया है। बताया जा रहा है कि एसआईटी जल्द ही इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी।
वहीं, इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत अर्जी खारिज करते हुए बड़ा झटका दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 19 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिलहाल आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं।