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Azam Khan के बेटे पर फिर कस सकता है शिकंजा, नवाब खानदान के नावेद मियां ने बनाया मास्टर प्लान

locationरामपुरPublished: Oct 08, 2020 09:00:52 am

Submitted by:

Rahul Chauhan

Highlights
-दो साल पहले अब्दुल्ला आजम की विधायक सदस्यता हाईकोर्ट से रद्द हो गई। जिसको लेकर आजम खान के बेटे सुप्रीम कोर्ट गये
-जिस पर कोर्ट 12 अक्टूबर के सुनवाई करेगी। दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में इन दिनों अब्दुल्ला आजम खान, उनके पिता व माता भी जेल में हैं

Azam Khan Abdullah Azam

आजम खान अब्दुल्ला आजम

रामपुर। भारत चुनाव आयोग ने भले ही फिलहाल स्वार टांडा की सीट को उपचुनाव से दूर रखा है, लेकिन पूर्व विधायक काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायक सदस्यता रद्द कराने के लिए कवायद शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी सदस्यता रद्द कर दी। जिसको लेकर आजम खान के बेटे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अभी वहां से इस मुक़दमे का कोई डिसीजन आया नहीं आया है। इस दौरान सांसद आजम खान के राजनीत प्रतिद्वंदी पूर्व विधायक व मंत्री काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
कम उम्र को लेकर फस गए आजम के सहजादे

सांसद अजाम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के विधायक बनते ही आजम खान के राजनीत प्रतिद्वंदी उनके खिलाफ स्थानिये सरकार से लेकर कोर्ट तक शिकायतें करते रहे हैं। जिसको लेकर दो साल पहले अब्दुल्ला आजम की विधायक सदस्यता हाईकोर्ट से रद्द हो गई। जिसको लेकर आजम खान के बेटे सुप्रीम कोर्ट गये। जिस पर कोर्ट 12 अक्टूबर के सुनवाई करेगी। दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में इन दिनों अब्दुल्ला आजम खान, उनके पिता व माता भी जेल में है।
हाईकोर्ट द्वारा अब्दुल्ला आजम की विधान सभा सदस्यता रद्द कर 2017 में हुआ स्वार विधानसभा का निर्वाचन शून्य घोषित किये जाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 12 अक्तूबर को सुनवाई होगी। इसके बाद ही स्वार उप चुनाव को लेकर स्तिथि स्पष्ट हो सकेगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने स्वार विधानसभा क्षेत्र के उप चुनाव की घोषणा नहीं की है। यह सीट 16 दिसम्बर 2019 से रिक्त है। उच्च न्यायालय के आदेश को अब्दुल्ला आजम ने 17 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। तब उन्हें कोई स्टे नहीं मिला था और इस याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई होनी थी। कोविड की वजह से याचिका अभी तज लंबित है। इसी कारण से निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर चुनाव की घोषणा नहीं की। अब्दुल्ला आजम की याचिका के निस्तारण के लिए पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी लगाई है, जिसके बाद अब 12 अक्तूबर को सुनवाई की तारीख नियत की गई है।

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