यह भी पढ़ें
इस बसपा सांसद के भाई को BJP ने उपचुनाव के लिए दिया टिकट, BSP MP के भी पार्टी छोड़ने की चर्चा
तत्कालीन लेखपाल पर कार्रवाई के आदेश दरअसल, जौहर ट्रस्ट की ओर से 24 जुलाई 2012 को एसडीएम टांडा के सामने वाद दायर करके चकरोड की जमीन विनिमय के आधार पर मांगी गई थी। इसके बाद एसडीएम टांडा ने 13 सिंतबर 2012 को 17.5 एकड़ जमीन ट्रस्ट को दे दी थी। सरकार बदलने के बाद भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की थी। उनका आरोप था कि चकरोड की जमीन के बदले में बेकार जमीन दी गई है। उन्होंने राजस्व परिषद में वाद दायर किया था। कोर्ट में कमिश्नर यशवंत राव ने एसडीएम टांडा के जमीन आवंटित करने के आदेश को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कमिश्नर मुरादाबाद ने तत्कालीन लेखपाल पर कार्रवाई का आदेश दिया है। यह भी पढ़ें