मिली यह सजा
एसडीजेएम शशिभूषण प्रसाद की अदालत ने ढुल्लू महतो पर 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जेएसडीजेएम की अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद बचाव पक्ष के वकील की ओर से दायर जमानत याचिका मंजूर कर उन्हें बेल भी दे दी। विधायक को धारा 353 में 1 वर्ष की सजा व 200 रुपए जुर्माना, धारा 341 में 1 माह तथा 141 में छह माह की सजा सुनाई गई है। अदालत ने विधायक ढुल्लू महतो के अलावा इस मामले में संतोष महतो, मानिक महतो, रावण महतो, धीरेन महतो, मनोज महतो, सीताराम महतो व विनोद महतो को भी एक-एक वर्ष साधारण कारावास व 200-200 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह था मामला
गौरतलब है कि वर्ष 2006 में बरोरा थाना क्षेत्र के दरौंदा मोड़ के निकट मोटरसाइकिल सवार वकील महतो की मौत तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से हो गई थी। घटना के विरोध में ढुल्लू महतो के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने यातायात बाधित कर प्रशासन विरोधी नारे लगाए थे। मौके पर पहुंचे बीडीओ प्रभाकर सिंह के साथ ढुल्लू महतो समर्थकों ने दुर्व्यवहार भी किया था। इस मामले में बरोरा थाना प्रभारी सिंह द्वारा थाने में मामला दर्ज किया था। 1 अप्रैल 2007 को पुलिस ने ढुल्लू महतो समेत 12 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था।
झारखंड में पहले भी मिल चुकी है विधायक को सजा
यह पहली बार नहीं है जब झारखंड के किसी विधायक को अदालत की ओर से सजा सुनाई गई हो। बीते दिनो झारखंड पार्टी विधायक व पूर्व मंत्री एनोस एक्का को पारा शिक्षक मनोज कुमार हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अदालत के इस फैसले के बाद यह बात साफ हो गई कि विधायक की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी।