रांची

दुमका : पत्नी की हत्या मामले में पति को सश्रम आजीवन कारावास

जिला एवं सत्र न्यायालय में हुआ फैसला
मारपीट के दौरान लाठी के वार से हुई हत्या

रांचीFeb 28, 2023 / 11:54 pm

Devkumar Singodiya

दुमका : पत्नी की हत्या मामले में पति को सश्रम आजीवन कारावास

दुमका. झारखंड में दुमका की एक सत्र अदालत ने पत्नी की हत्या मामले में पति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रमेश चन्द्रा की अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद पत्नी की हत्या मामले में दोषसिद्ध सुशील मुर्मू को सश्रम आजीवन कारावास के साथ दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
सात गवाह हुए पेश
मामले में सरकार की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक चम्पा कुमारी ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया। न्यायालय में सात गवाह पेश किये। लोक अभियोजक से मिली जानकारी के अनुसार, जिले मसलिया थाना क्षेत्र के दुधीचुंआ निवासी नुनुधन सोरेन के आवेदन पर मसलिया थाना में दर्ज की गयी थी।
यह है मामला
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 16 वर्ष पूर्व संताली रीति रिवाज से अपनी पुत्री सोरोमति सोरेन की शादी चरका पहाड़ गांव निवासी सुशील मुर्मू के साथ की गयी थी। आरोपी दामाद सुशील मुर्मू ने 12 फरवरी 2016 को फोन पर पुत्र फिलिप सोरेन को उसकी बहन की बीमारी से मौत हो जाने की सूचना दी और उसके गांव आने को कहा। फिलिप ने यह सूचना परिवार के लोगों को दी। इस सूचना पर परिवार के लोग सोरोमति सोरेन के घर चरका पहाड़ पहुंचे तो देखा की उसकी पुत्री मृत पड़ी है। मृतका के दोनों हाथ, ललाट और दोनों पैर पर चोट का निशान देखा जो काला पड़ गया था। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया कि उसके दामाद सुशील मुर्मू ने 11 फरवरी 2016 को लाठी से काफी मारपीट की जिससे उसकी पुत्री की घटना की रात में ही मृत्यु हो गई।
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